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पड़ोसी राज्य में पंजाब की गाड़ियों की एंट्री हुई महंगी, नए रेट किए जारी 

शिमलाः हिमाचल प्रदेश में एंट्री करने के लिए अब ज्यादा फीस चुकानी होगी। हिमाचल में टोल बैरियर की नीलामी के ठीक एक दिन बाद एंट्री टैक्स भी बढ़ा दिया गया है। आबकारी एवं कराधान विभाग ने टोल बैरियर पर एंट्री टैक्स के नए रेट जारी कर दिए हैं। बता दें कि हिमाचल की प्राइवेट गाड़ियों से कोई टैक्स नहीं वसूला जाएगा, लेकिन हिमाचल नंबर वाले कमर्शियल वाहनों को टैक्स देना होगा। इसके अलावा अगर कोई वाहन चालक 3 महीने के लिए अपना परमिट बनाता है तो उसे 1500 रुपए फीस चुकानी होगी।

1 साल के लिए अगर कोई परमिट बनाना चाहता है तो 3500 रुपए शुल्क चुकाना होगा। आयुक्त आबकारी एवं कराधान यूनुस खान ने बताया कि एंट्री टैक्स के यह नए रेट अगले 1 साल तक के लिए मान्य होंगे। हिमाचल में पिछले 2 दिन में 13 बैरियर 132.52 करोड़ रुपए में नीलाम हुए हैं। ऐसे में टोल बैरियर पर एंट्री टैक्स के रेट में बढ़ोतरी का लाभ ठेकेदारों को मिलने वाला है, लेकिन हिमाचल आने वाले लोगों को अपनी जेब और ढीली करनी होगी।

250 क्विंटल या उससे ज्यादा की लोडिंग वाली गाड़ी से पहली बार एंट्री टैक्स वसूला जाएगा और यह 600 होगा। 120 से 250 क्विंटल तक की गाड़ी से 450 रुपए की जगह 500 एंट्री टैक्स वसूला जाएगा। 90 से 120 क्विंटल तक की गाड़ी से 230 की जगह 250 रुपए वसूले जाएंगे। 20 से 90 क्विंटल तक लोड वाली गाड़ी से 120 की जगह 140 रुपए एंट्री टैक्स वसूला जाएगा। 20 क्विंटल से कम की लोड वाली गाड़ी से 90 की जगह 100 रुपए एंट्री टैक्स लिया जाएगा। इसी तरह 12 यात्रियों को ढोने वाली गाड़ी से 120 की जगह 140 रुपए फीस वसूली जाएगी। 6 से 12 पैसेंजर वाली गाड़ी ड्राइवर के समेत होगी तो 70 से 80 रुपए एंट्री टैक्स देना होगा।

5 सवारियों को ढोने वाली पब्लिक और प्राइवेट गाड़ियों को पहले की तरह 50 रुपए शुल्क ही देना होगा। प्राइवेट रजिस्टर्ड गाड़ी के मालिक को 40 की जगह 50 रुपए एंट्री शुल्क देना होगा। अगर कोई ट्रैक्टर निजी और पब्लिक वाहन है तो उससे 50 की जगह 60 रुपए लिए जाएंगे। विभाग ने मोटर रिक्शा और स्कूटर रिक्शा के एंट्री टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। इसके रेट पहले की तरह 30 रुपए रहेंगे। एंट्री टैक्स की यह बढ़ी हुई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी और अगले साल 31 मार्च तक लागू रहेंगी। यह एंट्री टैक्स केवल बाहर से हिमाचल आने वाली गाड़ियों से वसूला जाएगा। रसीद 24 घंटे के लिए मान्य होगी। अगर किसी बैरियर पर ओवरचार्ज वसूलने की अवहेलना की जाती है तो व्यक्ति इसकी शिकायत बैरियर पर कर सकता है।

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