बिहार। प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में 25 एजेंडा पर मुहर लगी है। वहीं, इस बैठक में नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बिहार के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। मनरेगा के तहत बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2024 की स्वीकृति दी है। बेरोजगारी का आवेदन देने के बाद आवेदक को पंद्रह दिन के भीतर रोजगार नहीं मिलता है तो राज्य सरकार रोजगार मांगने वाले को मांग तिथि से तय सीमा के भीतर दैनिक बेरोजगारी भत्ता देगी।
वहीं, मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से एक पत्र जारी किया गया है। मंत्रियों और अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी गई है। इससे पहले लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद 18 मार्च को कैबिनेट की बैठक हुई थी। आदर्श आचार संहिता की वजह से बिहार सरकार ने जनहित में कोई बड़ा फैसला नहीं लिया था।
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