पटियालाः विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा की भगौड़ा घोषणा वाली याचिका के खिलाफ हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जहां पठानमाजरा को फिलहाल हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। उन्होंने अपने आप को भगौड़ा करार दिए जाने के आदेशों को रद्द करने और अपने खिलाफ कोई भी कार्रवाई न किए जाने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। पठानमाजरा के वकील ने अपना पक्ष रखा और कहा कि पठानमाजरा ने निचली अदालत में जब जमानत के आवेदन लगाए थे, तो उनका गलत तरीके से पीओ घोषित कर दिया गया था।
सरकारी वकीलों ने पक्ष लेते हुए कहा कि हरमीत पठानमाजरा कई पक्ष छुपा रहा है। इस वक्त वह विदेश में बैठा है और गलत दलीलें प्रस्तुत कर रहा है। कोर्ट ने सुनवाई अगले सप्ताह तक टाल दी है। बता दें कि बीते दिनों पटियाला की अदालत ने हरमीत सिंह पठानमाजरा को भगौड़ा घोषित किया था। साथ ही अदालत ने विधायक की संपत्ति की सूची अदालत में पेश करने के निर्देश दिए थे। मामले की अगली सुनवाई 31 जनवरी निर्धारित की गई थी।
एक महिला ने पठानमाजरा के खिलाफ जबर जनाह का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद पठानमाजरा फरार हो गया। जब पंजाब पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए करनाल पहुंची तो उनकी पुलिस से झड़प हो गई, जिसके बाद पठानमाजरा भाग गया। हरमीत सिंह पठानमाजरा काफी समय से फरार चल रहे हैं। उसके बाद सोशल मीडिया के जरिये वह ऑस्ट्रेलिया में नजर आए, जहां उसने ऑस्ट्रेलिया में पंजाबी चैनलों से बातचीत की। हालांकि पठानमाजरा का दावा है कि उसके खिलाफ झूठा केस दर्ज किया गया है, उसे इस मामले में फंसाया गया है।