Chander Aggarwal द्वारा दायर Criminal Defamation Case में Punjab Kesari के विजय चोपड़ा सहित 8 डायरेक्टर कोर्ट में तलब
जालंधर: पंजाब केसरी ग्रुप की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। पंजाब सरकार की कार्यवाही के बाद अब नामी बिजनेसमैन Chander Aggarwal द्वारा दायर एक मानहानि केस में माननीय अदालत ने ग्रुप के 8 लोगों को सम्मन जारी करके कोर्ट में तलब किया है।
मामले की जानकारी के अनुसार साल 2023 मे भ्रामक खबरे प्रकाशित करने के मामले में नामी बिजनेसमैन चंद्र अग्रवाल का नाम बदनाम करने और अखबारी सुर्खियां बटोरने के मामले में ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जालन्धऱ द्वारा Punjab Kesari Group के मुख्य संपादक Vijay Kumar Chopra, डायरेक्टर अविनाश चोपड़ा, अमित चोपड़ा, अभिजय चोपड़ा, आरुष चोपड़ा, मनीषा अरोडा, रिचा शर्मा एवं संजय कुमार गुप्ता को 28 जनवरी 2026 को कोर्ट में पेश होने के लिए तलब किया गया है।
मामले संबंधी मिली जानकारी अनुसार बिजनेसमैन चंद्र अग्रवाल एक नामी बिल्डर हैं तथा Jalandhar के 66 फुट रोड पर रियल एस्टेट के बड़े प्रौजेक्ट चला रहे हैं। जिसे बदनाम करने के उद्देश्य से एक विवादित रहे ऐप में चंद्र अग्रवाल का नाम जोड़कर बिल्डर लॉबी में झूठी एवं निराधार खबरें प्रकाशित की गई तथा इन्वैस्टरों को डराने का प्रयास किया गया था।
भ्रामक खबरों का क़ड़ा संज्ञान लेते हुए बिजनेसमैन चंद्र अग्रवाल ने पंजाब केसरी ग्रुप के खिलाफ कानूनी जंग छेड़ दी और पंजाब केसरी ग्रुप के मुख्य संपादक विजय कुमार चोपड़ा, अविनाश चोपड़ा डायरेक्टर, अमित चोपड़ा डायरेक्टर, अभिजय चोपड़ा डायरेक्टर, आरुष चोपड़ा डायरेक्टर, मनीषा अरोड़ा डायरेक्टर, रिचा शर्मा डायरेक्टर एवं संजय कुमार गुप्ता सी.एफ.ओ. के खिलाफ अदालत में मानहानि का केस दायर किया। जिसके चलते 28 जनवरी 2026 को रचना बाहरी ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट फस्टर् क्लास, जालन्धर की अदालत में पेश होने के लिए सम्मन जारी किए गए हैं।
इस मामले में पहले माननीय Punjab and Haryana High Court मे पंजाब केसरी समूह द्वारा पेटीशन वापिस ले ली गई थी। अब दोबारा इस मामले में पंजाब केसरी ग्रुप ने माननीय हाई कोर्ट रिव्यू पटिशन दायर की गई है, जिसकी सुनवाई जल्द होने वाली है।