मनालीः हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला प्रशासन ने नए साल के मौके पर मनाली और जिले के अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों में भारी संख्या में लोग घूमने के लिए आते है। वहीं नए साल को लेकर प्रशासन द्वारा पर्यटकों के लिए आदेश जारी किए गए है। दरअसल, प्रशासन द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि नए साल पर हथियार एवं गोला-बारूद लाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेंगा। यह प्रतिबंध 2 जनवरी, 2026 तक लागू रहेगा। नव वर्ष समारोह में पर्यटकों की भारी उपस्थिति की संभावना को ध्यान में रखते हुए यह प्रतिबंध लगाया गया है।
उपायुक्त ने एक औपचारिक अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि इस अवधि के दौरान किसी भी आगंतुक को लाइसेंसी हथियार लाने की अनुमति नहीं होगी। यह प्रतिबंध पुलिस, अर्धसैनिक बलों और आधिकारिक सेवा पर तैनात सेना कर्मियों को छोड़कर सभी व्यक्तियों पर लागू होता है। प्रशासन की ओर से जारी आदेशों के अनुसार पर्यटकों की आमद का फायदा उठाकर असामाजिक तत्व नववर्ष के लिए जुट रही भीड़ के बीच प्रवेश कर सकते हैं।
एसडीएम मनाली रमण कुमार शर्मा ने उपायुक्त को पत्र लिखकर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी। इसके आधार पर उपायुक्त ने बतौर दंडाधिकारी भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 के तहत मनाली में किसी भी तरह के हथियार लेकर चलने पर रोक लगा दी है। 28 दिसंबर से यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।