चंडीगढ़ : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने शनिवार को पंजाब आबादी देह (रिकॉर्ड ऑफ राइट्स) अधिनियम, 2021 में संशोधन को मंजूरी दी। इस कदम का उद्देश्य ‘मेरा घर मेरे नाम’ योजना के तहत आपत्तियों और अपीलों की समय सीमा को कम करना है। अब आपत्तियां 30 दिन और अपीलें 30 दिन के भीतर निपटाई जाएंगी, जिससे भूमि विवादों का समाधान तेज और सुगम होगा।
मंत्रिमंडल ने औद्योगिक एवं व्यापार विकास नीति (आईबीडीपी) 2022 में भी महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दी। इसके तहत बैंक गारंटी की शर्त हटाकर संपत्ति पर फर्स्ट चार्ज लागू किया जाएगा, जिससे उद्योगों की तरलता बढ़ेगी और निवेश, अनुसंधान एवं रोजगार सृजन में वृद्धि होगी। यह संशोधन नीति की प्रभावी तारीख 17 अक्टूबर, 2022 से लागू होगा।
एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में, गुरु नानक देव थर्मल प्लांट, बठिंडा की 253 एकड़ भूमि का पुनर्वितरण किया गया। 10 एकड़ भूमि बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) के लिए, 10 एकड़ नए बस स्टैंड के लिए और शेष 20 एकड़ आवासीय/व्यावसायिक विकास के लिए आवास एवं शहरी विकास विभाग द्वारा रखी जाएगी। इसके अलावा, उच्च मूल्य वाली “चंक साइट्स” की बिक्री के लिए भुगतान नियमों में संशोधन किया गया, जिससे निवेश और प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी।
मंत्रिमंडल ने 30 दिसंबर, 2025 को पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की भी मंजूरी दी, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित मनरेगा संशोधनों पर चर्चा होगी। अधिकारियों ने बताया कि इस सत्र का उद्देश्य योजना की मूल भावना को सुरक्षित रखते हुए संशोधनों के प्रभावों पर व्यापक विचार करना है।