ऊना/सुशील पंडित:जिला ऊना के नज़दीकी गांव नंगड़ा में 2021 में हुए जमीनी विवाद के चलते आईटीबीपी जवान की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में अदालत ने चार लोगों को दोषी करार दिया है। जिला एवं सत्र न्यायधीश ऊना राजिंद्र कुमार की अदालत ने शनिवार को हत्या के मामले में अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने गांव नंगड़ा निवासी चारों दोषियों जसवंत सिंह, उसका बेटा दिलप्रीत सिंह, अमरीक सिंह व गुरप्रीत सिंह को उम्रकैद के साथ-साथ जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक ठाकुर भीष्म चंद ने की, जो कि शिमला से पैरवी के लिए ऊना आते थे।
आइटीबीपी जवान की गोली मारकर की थी हत्या, बाप बेटे सहित चार लोगों को उम्र कैद
इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी ऊना एकलव्य ने बताया कि 1 अप्रैल 2021 को आईटीबीपी जवान विपिन कुमार पुत्र राम किशन निवासी गांव नंगड़ा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। शिकायर्ता गुरदयाल सिंह निवासी नंगड़ा ने बताया कि सुबह करीब साढ़े 8 बजे विपिन कुमार गांव में ही स्थित खेत में प्रवासी मजदूरों के माध्यम से गेंहू की कटाई कर रहा था।
इसी दौरान गांव का ही जसवंत सिंह, उसका बेटा दिलप्रीत सिंह, अमरीक सिंह व गुरप्रीत सिंह जिप्सी गाड़ी में सवार होकर खेत में पहुंचे। जिप्सी से उतरते ही जसवंत सिंह ने 12 बोर बंदूक निकालते हुए विपिन को जान से मारने की धमकी देने लगा। इस पर जिप्सी में सवार अन्य तीनों भी उतरे और कहा यह जमीन हमारी है। इसी दौरान तीनों ने जसवंत से कहा कि विपिन को गोली मार दे। इस पर जसवंत ने आईटीबीपी जवान की छाती में गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
हत्या के आरोप में पुलिस चारों के खिलाफ धारा 302, धारा 120बी व आर्म्स एक्ट 30 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। वहीं अदालत में 30 गवाहों व सबूतों के आधार पर चारों आरोपियों को दोषी करार दिया गया। अदालत ने जसवंत सिंह को धारा 302 के तहत उम्रकैद व 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं धारा 120 बी के तहत 7 वर्ष की सजा व 20 हजार जुर्माना देना होगा। जुर्माना न देने पर 3 माह का अतिरिक्त कारवास भुगतना होगा। आर्म्स एक्ट 30 के तहत 6 माह की सजा व 2 हजार रुपये देना होगा।
जुर्माना न देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं दिलप्रीत सिंह, अमरीक सिंह व गुरप्रीत सिंह पर धारा 302 के तहत उम्रकैद व 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। वहीं धारा 120 बी के तहत 7 वर्ष कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। ये सभी सजाऐं एक साथ चलेगी।
Disclaimer
All news on Encounter India are computer generated and provided by third party sources, so read and verify carefully. Encounter India will not be responsible for any issues.
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -