चंडीगढ़ः पंजाब पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर वर्दी में वीडियो पोस्ट करने को लेकर डीजीपी ऑफिस से नए आदेश जारी हुए है। ऐसे में पुलिसकर्मियों द्वारा वर्दी में डांस, भांगड़ा और मनोरंजक कार्यक्रम करते हुए वीडियो की बढ़ती संख्या पर रोक लगाने के कर्मियों को सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं। विभाग ने कहा है कि इस तरह की हरकतें पुलिस की छवि को नुकसान पहुंचाती हैं, इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल, हाल में कुछ पुलिसकर्मी वर्दी में डांस, भंगड़ा और मनोरंजक वीडियो बनाते दिखाई दिए थे, जिससे विभाग की छवि प्रभावित हुई।
इस पर डीजीपी ऑफिस ने सभी रेंज के आईजी, डीआईजी, पुलिस कमिश्नरों और जिलों के एसएसपी को निगरानी बढ़ाने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। स्टेट साइबर क्राइम विंग को इस संबंध में नोडल एजेंसी बनाया गया है, जो संदिग्ध सोशल मीडिया गतिविधियों की समय-समय पर रिपोर्ट तैयार कर डीजीपी की अध्यक्षता वाली बैठक में पेश करेगा।
विभाग का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों की एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट (ACR) पर असर पड़ेगा और उनकी पदोन्नति भी प्रभावित हो सकती है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार हाल के महीनों में सोशल मीडिया से जुड़े कुछ मामलों जैसे बठिंडा की महिला कॉन्स्टेबल का वायरल रील वीडियो और बाद में नशे के मामले में गिरफ्तारी तथा मोहाली में कार वॉशिंग के दौरान हेरोइन बरामदगी ने विभाग को सख्त कदम उठाने पर मजबूर किया। डीजीपी गौरव यादव ने वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक के बाद गृह विभाग की मंजूरी से नए नियमों को मंजूरी दी।