मोगाः राज्य निर्वाचन आयोग, पंजाब के निर्देशों के तहत जिला परिषद और पंचायत समिति–2025 के सदस्यों को चुनने के लिए 14 दिसंबर 2025, रविवार के दिन मतदान करवाया जाना निर्धारित किया है। जिला मेजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर मोगा सागर सेतिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 में प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए जिला मोगा में होने वाली इस चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न करवाने और कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से जिला मोगा के सभी लाइसेंसी हथियार धारकों को अपने-अपने हथियार साथ लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
यह आदेश 29 नवंबर 2025 से लेकर आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा। यह पाबंदी आर्मी पर्सोनल, पैरामिलिट्री फोर्सेज़ और वर्दीधारी पुलिस कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी, लेकिन चुनाव उम्मीदवारों के सुरक्षा कर्मी/एसपीओ पोलिंग स्टेशन के अंदर हथियार लेकर नहीं जा सकेंगे।