लुधियानाः कनाडा के डेल्टा शहर में 26 अक्तूबर को रात के 11:20 बजे हाईवे 17 के 7000 ब्लॉक में हुए सड़क हादसे में कार को आग लगने से 30 वर्षीय मनदीप कौर की जिंदा जलने से मौत हो गई थी। पंजाब के लुधियाना की महिला मनदीप कौर की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। महिला की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि देवर गुरजोत सिंह ने की थी। इस मामले को लेकर डेल्टा पुलिस ने देवर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच में सामने आया कि देवर ने पहले भाभी की कार का एक्सीडेंट किया और बाद में उसे आग के हवाले कर दिया। मनदीप कौर और गुरजोत दोनों कनाडा में पीआर थे और मनदीप कौर लुधियाना के गुज्जरवाल की तो गुरजोत सिंह सिधवां बेट के लोधीवाल गांव का रहने वाला है। हालांकि अभी हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है।
मनदीप पहले कनाडा के एडमेंटन शहर में रहती थी। मनदीप कौर के पिता जगदेव सिंह ने बताया कि उसकी शादी 7 मार्च को सिधवां बेट के गांव लोधीवाल के अनमोल जीत के साथ हुई थी। इसके बाद बेटी डेल्टा शहर में ससुराल के साथ रहने लगी। उन्होंने बताया कि 26 अक्तूबर को उन्हें फोन आया कि मनदीप का एक्सीडेंट हो गया और उसकी अस्पताल में मौत हो गई। उन्होंने आनन-फानन में अंतिम संस्कार करने की कोशिश की। लेकिन उनके बेटे हैरी ने इसकी जांच के लिए पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने अंतिम संस्कार रोका और फिर जांच शुरू की। 16 नवंबर को अंतिम संस्कार और अंतिम अरदास भी कर दी गई|
पुलिस ने जब मामले की जांच की तो पता चला कि देवर ने भाभी का कत्ल किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कत्ल का मामला दर्ज किया। 25 नवंबर को डेल्टा पुलिस ने इस मामले की चार्जशीट कोर्ट में पेश की और कोर्ट ने चार्ज फ्रेम कर दिए। इस मामले की जांच में कई विभाग शामिल हुए। जिनमें डेल्टा मेजर क्राइम सेक्शन, ट्रैफिक डिपार्टमेंट और के-9 यूनिट शामिल थे। जांच के दौरान यह पता चला कि हालात संदिग्ध हैं। इसके बाद इस केस को हत्या की जांच में बदल दिया गया। गुरजोत सिंह पर मानव अवशेषों के साथ अमानवीय व्यवहार का आरोप (क्रिमिनल कोड की धारा 182(बी)) लगाया गया। 25 नवंबर को क्राउन काउंसिल ने क्रिमिनल कोड की धारा 235(1) के तहत दूसरे दर्जे के कत्ल का एक और आरोप मंजूर कर लिया।