चंडीगढ़ः पंजाब पुलिस के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर अपनी अरेस्ट के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचे। उन्होंने गिरफ्तारी को चुनौती दी है। याचिका में उन्होंने CBI के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया है। उनकी तरफ से दी गई दलील में कहा है कि वह पंजाब में काम कर रहे थे। ऐसे में CBI को दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट (DSPE) एक्ट, 1946 के सेक्शन 6 के तहत पंजाब सरकार से अनुमति लेनी चाहिए थी। भुल्लर ने एक और दलील दी कि CBI से पहले पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने उसी अपराध के लिए पहले ही एक FIR दर्ज कर ली थी। दोनों के समय में आधे घंटे का अंतर है।
हरचरण सिंह भुल्लर को 16 अक्टूबर 2025 को CBI ने 8 लाख रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया। जिसके बाद उनके ठिकनों पर छापेमारी में करोड़ों की नकदी, सोना और संपत्तियों के दस्तावेज बरामद हुए। 19 अक्टूबर को पंजाब सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया।