ऊना/सुशील पंडित: उपायुक्त जतिन लाल ने ऊना जिले में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत कड़े आदेश जारी किए हैं। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं।
जारी आदेश के मुताबिक जिले के सभी शराब ठेके अब रात 10 बजे तक ही शराब की बिक्री कर सकेंगे। इसके बाद ठेके पूरी तरह बंद करना अनिवार्य होगा। सभी अहातों को रात 10 बजे तक पूर्ण रूप से शटडाउन करना अनिवार्य है। अनरजिस्टर्ड अहाते तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश दिए गए हैं । ऐसे सभी अहाते एक्साइज विभाग द्वारा पंजीकरण से जुड़ी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने तक संचालित नहीं हो सकेंगे।
आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 और अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि यह संज्ञान में आया है कि जिले के कुछ शराब ठेके और उनसे जुड़े अहाते देर रात तक खुले रहते हैं, जिसके कारण सार्वजनिक शांति भंग होती है और कानून-व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कई मौकों पर ऐसे प्रतिष्ठानों के आसपास देर शाम और रात्रि के समय झगड़े, उपद्रव और अशांति की घटनाएं सामने आई हैं।
उन्होंने कहा कि इन परिस्थितियों को देखते हुए सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और संभावित शांति भंग की स्थितियों को रोकने के लिए शराब ठेकों और अहातों के संचालन समय को विनियमित करना आवश्यक है। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक शांति, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के मामले में किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। संबंधित विभागों को आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यह आदेश अगले निर्देशों तक प्रभावी रहेगा।
