देहरादूनः उत्तराखंड में हाल ही में सरकार कर्मियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। दरअसल, उपनल कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया था। वहीं इस मामले को लेकर अब सरकार ने एक्शन ले लिया है। ऐसे में अब राज्य के अधीन आने वाले सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर अगले 6 महीने के लिए पूरी पाबंदी लगाने का आदेश दिया है। इसका मकसद प्रशासनिक कार्यों और नागरिकों को मिलने वाली जरूरी सेवाओं को बाधित होने से बचाना है।
सचिव कार्मिक शैलेश बगोली ने बुधवार को इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी की। अधिसूचना के अनुसार, यह आदेश लोकहित में अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तराखंड में लागू) की धारा 3(1) के तहत जारी किया गया है। सरकार का कहना है कि इस अवधि में किसी भी राज्याधीन कर्मचारी या विभाग द्वारा हड़ताल की गतिविधि कानूनन प्रतिबंधित होगी। हड़ताल करने पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।