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पंजाब में बिजली कनेक्शन प्रक्रिया हुई आसान, 50 किलोवाट तक के लोड पर अब स्व-प्रमाणीकरण से मिलेगी सुविधा

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चंडीगढ़: पंजाब के बिजली मंत्री संजीव अरोड़ा ने घोषणा की है कि लाइनमैन ट्रेड में 2,600 अप्रेंटिस (इंटर्न) संबंधी चयन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो गई है, जिसमें पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पी.एस.पी.सी.एल.) के लिए 2,500 अप्रेंटिस और पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पी.एस.टी.सी.एल.) के लिए 100 अप्रेंटिस शामिल हैं।

अरोड़ा ने कहा कि भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पी.एस.पी.सी.एल. और पी.एस.टी.सी.एल. को स्टाफ और तकनीकी कुशलता के मामले में मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि हाल ही में 2,106 (2,023 सहायक लाइनमैन, 48 आंतरिक ऑडिटर और 35 राजस्व लेखाकार) की नियुक्ति के साथ अप्रैल 2022 के बाद नई भर्तियों की कुल संख्या 8,984 हो गई है जो रोजगार के अवसर प्रदान करने और राज्य के बिजली बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

“व्यवसाय करने में सुगमता” को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बड़े उपभोक्ता-हितैषी सुधारों की ओर कदम बढ़ाते हुए, पंजाब के बिजली मंत्री संजीव अरोड़ा ने घोषणा की कि राज्य सरकार द्वारा नए बिजली कनेक्शन प्राप्त करने और लोड क्षमता में परिवर्तनों संबंधी प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है।

इस कदम के बारे में जानकारी देते हुए अरोड़ा ने कहा कि नई प्रणाली के तहत, एल.टी. (लो टेंशन) श्रेणी के तहत 50 किलोवाट तक के लोड में नए कनेक्शन या परिवर्तनों की मांग करने वाले आवेदकों या उपभोक्ताओं को किसी लाइसेंस प्राप्त इलेक्ट्रिकल ठेकेदार से कोई टेस्ट रिपोर्ट या भवन में बिजली संबंधी व्यवस्था के लिए कोई स्व-प्रमाणीकरण/हस्ताक्षरित दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बजाय, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में एक घोषणा होगी जिसमें आवेदक घोषणा करेगा “कि भवन में आंतरिक तारें एक लाइसेंस प्राप्त इलेक्ट्रिकल ठेकेदार/सरकार के नामित अधिकारी द्वारा लगाई गई हैं और टेस्ट की गई हैं तथा टेस्ट सर्टिफिकेट आवेदक के पास उपलब्ध है।” उल्लेखनीय है कि, पीएसपीसीएल (एपी को छोड़कर) में 50KW से कम लोड वाले कुल कनेक्शन 99.5% से अधिक हैं।

उन्होंने कहा कि एल.टी. सप्लाई पर 50 किलोवाट से अधिक लोड वाले उपभोक्ताओं के लिए, टेस्ट रिपोर्ट जमा करना अनिवार्य रहेगा, लेकिन पीएसपीसीएल अधिकारियों को ऐसी रिपोर्टों की पुष्टि करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी तरह, सभी नए एच.टी. (हाई टेंशन) और ई.एच.टी. (एक्स्ट्रा हाई टेंशन) आवेदकों के लिए, चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर (सीईआई) द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट अनिवार्य रहेगी; हालांकि, टेस्ट रिपोर्ट जमा करना अब आवश्यक नहीं होगा।

अरोड़ा ने आगे कहा कि लोड एक्सटेंशन की मांग करने वाले मौजूदा एच.टी./ई.एच.टी. उपभोक्ताओं की श्रेणी में, सीईआई निरीक्षण केवल तभी आवश्यक होगा जब एक नया ट्रांसफॉर्मर लगाया जाएगा। अन्य सभी मामलों में, सीईआई प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह फैसला प्रक्रिया में होने वाली देरी को कम करेगा, पारदर्शिता बढ़ाएगा और कनेक्शन जल्द जारी करने में सक्षम बनाएगा।

बिजली मंत्री ने कहा कि आवेदक/उपभोक्ता द्वारा नया कनेक्शन/अतिरिक्त लोड/मांग/नाम बदलने आदि के लिए लाइसेंस प्राप्त बिजली ठेकेदार के माध्यम से जमा कराई गई टेस्ट रिपोर्ट (जहां भी लागू हो) की तस्दीक पीएसपीसीएल द्वारा नहीं की जाएगी।

बिजली मंत्री ने दोहराया कि सुरक्षा नियमों का पालन सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। सभी मौजूदा एच.टी./ई.एच.टी. उपभोक्ता सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सीईआई द्वारा वार्षिक निरीक्षण करवाते रहेंगे।

उन्होंने आगे कहा कि ये निर्देश ए.पी. (कृषि बिजली) श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए लागू नहीं होंगे। इस सुधार को कुशलता और विश्वास-आधारित प्रशासन की ओर एक प्रगतिशील कदम बताते हुएअरोड़ा ने कहा कि यह कदम मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के पंजाब में उपभोक्ता-हितैषी, पारदर्शी और समयबद्ध जनसेवाएं प्रदान करने के दृष्टिकोण से मेल खाता है।

उन्होंने कहा कि पीएसपीसीएल में अब लगभग 30,000 कर्मचारी हैं और अप्रेंटिस एक्ट, 1961 के अनुसार 30 या इससे अधिक कर्मचारियों वाली प्रत्येक संस्था को कुल स्टाफ के 2.5 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक अप्रेंटिस (इंटर्न) नियुक्त करने की आवश्यकता होती है। इस संबंध में, पीएसपीसीएल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अप्रेंटिस (इंटर्न) की चयन प्रक्रिया पूरी कर ली है, जिससे युवाओं के कौशल विकास और भविष्य के रोजगार के लिए राह प्रशस्त करते हुए राष्ट्रीय मानकों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

उन्होंने बताया कि लाइनमैन ट्रेड में एक साल की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए, योग्य उम्मीदवारों को मैट्रिक पास होना चाहिए, मैट्रिक स्तर तक पंजाबी भाषा का ज्ञान होना चाहिए और इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन ट्रेड में आई.टी.आई. योग्यता होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) के माध्यम से की जाती है, जिसके बाद चुने गए उम्मीदवारों को प्रमाणित शेड्यूल अनुसार विभिन्न डिवीजनों में प्रैक्टिकल और सैद्धांतिक ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें 7700 रुपए प्रति माह स्टाइपेंड दिया जाएगा।

बिजली मंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, 1,500 अप्रेंटिस (इंटर्न) ने अक्टूबर 2024 में सफलतापूर्वक अपनी ट्रेनिंग पूरी की थी। इस सफलता के आधार पर, नए बैच के लिए 52-सप्ताह का ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाएगा और यह ट्रेनिंग प्रोग्राम उन्हें सैद्धांतिक ज्ञान और व्यावहारिक कौशल प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है।

बिजली मंत्री ने बताया कि ट्रेनिंग पाठ्यक्रम में आवश्यक सुरक्षा और तकनीकी पाठ शामिल होंगे – जिसमें व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पी.पी.ई.), प्राथमिक सहायता तकनीकें और हाई-टेंशन (एच.टी.) तथा लो टेंशन (एल.टी.) लाइनों पर सुरक्षित कार्य करने के अभ्यास शामिल हैं। आने वाले सप्ताहों में, प्रशिक्षु वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध का माप, एच.टी./एल.टी. लाइनों की स्थापना और रखरखाव, केबल जोड़ना, अर्थिंग सिस्टम और मीटर लगाना सीखेंगे। उन्नत मॉड्यूल में फॉल्ट डिटेक्शन, ट्रांसफॉर्मर रखरखाव, लाइनों की गश्त और तूफान या बारिश के बाद इमरजेंसी प्रतिक्रिया शामिल है।

ट्रेनिंग के दौरान, अप्रेंटिस (इंटर्न) अनुभवी पीएसपीसीएल कर्मचारियों की निगरानी में काम करेंगे, अपनी दैनिक डायरियां बनाए रखेंगे जिनकी साप्ताहिक जांच उनके सुपरवाइजर द्वारा की जाएगी। ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी होने पर उम्मीदवारों का सैद्धांतिक और व्यावहारिक मूल्यांकनों के माध्यम से मूल्यांकन किया जाएगा, जिसके बाद नेशनल अप्रेंटिसशिप काउंसिल (एनएसी), नई दिल्ली द्वारा सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे।

इस पहल की महत्वता को उजागर करते हुए श्री अरोड़ा ने कहा, “यह अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम न केवल पंजाब के युवाओं को विशेष तकनीकी कौशलों से लैस करता है बल्कि बिजली क्षेत्र के लिए प्रशिक्षित स्टाफ की सीधी भर्ती को भी सुनिश्चित करता है। यह प्रोग्राम यह भी सुनिश्चित करता है कि हमारे युवा नौकरी के लिए तैयार, कुशल और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हों।”

उन्होंने आगे कहा कि लाइनमैन ट्रेड में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का सफलतापूर्वक पूरा होना पीएसपीसीएल में सहायक लाइनमैन (एएलएम) के पद के लिए प्रारंभिक योग्यता मानदंड को दर्शाता है और अप्रेंटिस (इंटर्न) को बिजली क्षेत्र में एक स्पष्ट और योग्यता-आधारित करियर प्रगति प्रदान करता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिजली विभाग के सचिव बसंत गर्ग आई.ए.एस. भी मौजूद थे।

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