नई दिल्ली: हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी की डीजीसीए कुछ नियमों में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। इसका प्रस्ताव भी रख दिया गया है। इन बड़े बदलावों के अंतर्गत अब हवाई यात्री को जल्द ही अपनी बुकिंग के 48 घंटे अंदर टिकट कैंसिल करवाने या फिर इसे बदलवाने की सुविधा मिल पाएगी। बिना एक्स्ट्रा चार्ज के यात्री अपनी टिकट कैंसिल करवा पाएंगे। इसके अलावा रिफंड को लेकर भी प्रस्ताव में बड़ी बातें कही गई है।
रिफंड से जुड़े नियमों में किया जाएगा बदलाव
एविएशन रेग्युलेटर डीजीसीए की ओर से एक प्रस्ताव पेश किया गया है। इस प्रस्ताव में एयर टिकट कैंसिलेशन और रिफंड से जुड़े नियमों में खास बदलाव किया गया है। इसके अंतर्गत अब यात्रियों को जल्द ही बुकिंग के 48 घंटे के अंदर बिना किसी एक्स्ट्रा पैसे के अपनी मौजूदा टिकट कैंसिल करवाने या ट्रैवल डेट बदलवाने की इजाजत मिल जाएगी। टिकट कैंसिल करने पर रिफंड की रकम को एयरलाइंस के क्रेडिट शेल/वॉलेट में रखने से पैसेंजर का चयन होगा। यह न सिर्फ एक डिफॉल्ट प्रैक्टिस होगी।
डीजीसीए ने रखी ये शर्तें
एविएशन रेग्युलेटर ने जहां पर फ्री टिकट कैंसिलेशन और रिफंड का जो प्रस्ताव रखा है वो सभी एयरलाइनों के लिए होगा परंतु इसके साथ ही कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। यह शर्ते है कि घरेलू उड़ानों के लिए, प्रस्थान बुकिंग के समय से कम से कम 5 दिन पहले होना चाहिए। वहीं अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए यह समय सीमा 15 दिन की रखी गई है। इसके बाद तय कैंसिलेशन चार्ज लागू किया जाएगा। इससे जल्दी की यात्रा पर ये नियम लागू नहीं होगा।
21 दिनों में मिल पाएगा यात्रियों को रिफंड
डीजीसीए ने कैंसिलेशन के साथ टिकट रिफंड के नियमों में बदलाव को लेकर जो प्रस्ताव रखा है। उसके अंतर्गत टिकट किसी ट्रैवल एजेंट/पोर्टल से खरीदा गया है तो रिफंड की जिम्मेदारी एयरलाइंस की ही होगी। रेग्युलेटर ने यह कहा है कि इस तरह के एजेंट एयरलाइन्स के अपॉइंटेड रिप्रेजेंटिव होते हैं। एयरलाइंस यह देखेगी कि रिफंड प्रोसेस 21 दिनों के अंदर पूरा हो जाए।