मोहालीः स्क्रैप कारोबारी से 8 लाख रुपये रिश्वत लेने के आरोप में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार रोपड़ रेंज के निलंबित डीआइजी हरचरण सिंह भुल्लर के खिलाफ हाल ही में सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था। जिसके चलते डीआईजी भुल्लर की चंडीगढ़ की विशेष न्यायाधीश भावना जैन की अदालत में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए सुनवाई हुई। जहां अदालत ने भुल्लर को फिर से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
ऐसे में अब मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी। वहीं भुल्लर के खिलाफ अब विजिलेंस ने मोर्चा खोल दिया है। सूत्रों से अनुसार विजिलेंस ब्यूरो ने भुल्लर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है, हालांकि इसकी अधिकारी पुष्टि नहीं हुई है। दरअसल, सीबीआई जांच के बाद उनके घर से करोड़ों रुपए कैश और संपत्तियों के दस्तावेज मिले थे। जिसके बाद सीबीआई ने उन पर आय से अधिक संपत्ति का मामला भी दर्ज किया था।
दूसरी ओर इस मामले को लेकर डीआईजी भुल्लर के वकील एचएस धनोआ का कहना है कि भुल्लर की प्रापर्टी उनकी नौकरी से पहले की है। सीबीआई ने उनका रिमांड नहीं मांगा। ज्यूडिशियल कस्टडी की एप्लीकेशन मूव की थी। जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। वकील धनोआ ने आगे कहा कि हमने अदालत से एक मांग की है कि सोशल मीडिया पर उनके बारे में जो फैक्ट पेश किए जा रहे है, उसे कंट्रोल किया जाए। भुल्लर की सारी प्रॉपर्टी पुश्तैनी है। उनके नौकरी जॉइन करने से पहले की है। वहीं, उन्होंने कहा कि समय आने पर हम अदालत में सारी चीजें फैक्ट के साथ पेश करेंगे।