जालंधर, ENS: कोर्ट से जगतार सिंह तारा को बड़ी राहत मिली है। दरअसल, गैरकानूनी गतिविधियों को रोकू कानून 17, 18, 20 और असलहा एक्ट के तहत साल 2009 में थाना भगतपुर में दर्ज किए गए एक केस में जगतार सिंह तारा को आज अतिरिक्त जिलाधिकारी और सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार बेरी की अदालत ने आरोप साबित न होने पर बरी करने का आदेश दिया है।

जगतार तारा को आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बुरैल जेल से पेश किया गया। इस दौरान उनकी तरफ से वकील एसकेएस हुंदल पेश हुए। कोर्ट में सुनवाई समाप्त होने के बाद उन्होंने जगतार तारा के बरी होने के बारे में जानकारी दी।