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मतदाता सूचियों का प्रारंभिक प्रारूप प्रकाशित, 17 तक कर सकते हैं दावे और आक्षेप

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निर्वाचक नामावली पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषद कार्यालयों में निरीक्षण हेतु रहेगी उपलब्ध

ऊना/सुशील पंडित:जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने जानकारी दी कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के प्रावधानों के अनुसार निर्वाचक नामावली तैयार कर ली गई है। यह नामावली 6 अक्तूबर, 2025 से संबंधित ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों तथा जिला परिषद कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी।

उपायुक्त ने बताया कि यदि किसी व्यक्ति को निर्वाचक नामावली में नाम जोड़े जाने के लिए दावा, किसी नाम के सम्मिलित होने पर आपत्ति, अथवा प्रविष्टियों में त्रुटि के सुधार संबंधी आवेदन प्रस्तुत करना हो, तो वह निर्धारित प्रपत्र संख्या 2, 3 या 4 में 8 अक्तूबर से 17 अक्तूबर, 2025 तक पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्राप्त दावों एवं आपत्तियों पर पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा 27 अक्तूबर, 2025 तक निर्णय लिया जाएगा। इन निर्णयों के संबंध में अपील सात दिनों के भीतर, अर्थात् 3 नवम्बर, 2025 तक अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष दायर की जा सकती है। अपीलीय प्राधिकारी द्वारा प्राप्त अपीलों का निपटारा 10 नवम्बर, 2025 तक कर दिया जाएगा। इसके उपरांत 13 नवम्बर, 2025 को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि प्रत्येक दावा या आपत्ति संबंधित पुनरीक्षण प्राधिकारी (खंड विकास अधिकारी) को संबोधित होनी चाहिए। इसे व्यक्तिगत रूप से, अभिकर्ता के माध्यम से या पंजीकृत डाक द्वारा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत किया जा सकता है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने आम जनता से अपील की है कि वे निर्वाचक नामावली का सावधानीपूर्वक अवलोकन करें और यदि किसी प्रकार की त्रुटि या सुधार की आवश्यकता हो, तो निर्धारित अवधि में दावा या आपत्ति अवश्य प्रस्तुत करें, ताकि मतदाता सूची को पूर्णतः सटीक, अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाया जा सके।

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