कपूरथलाः पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने कपूरथला पुलिस की घोर लापरवाही पर कड़ा संज्ञान लेते हुए एसएसपी को जुर्माना लगाया। हाईकोर्ट ने 6 साल से भगोड़ा घोषित अपराधी को गिरफ्तार ना करने पर कपूरथला के एसएसपी पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह राशि पंजाब के मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करने का आदेश दिया गया है। बता दें कि 31 अगस्त 2017 को कपूरथला पुलिस थाने में राजेश महाजन के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ था। उसकी अग्रिम जमानत तीन बार खारिज हो चुकी थी।
2019 में कपूरथला की ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को भगोड़ा घोषित कर दिया था। इसके बावजूद, पिछले छह सालों में पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने की कोई ठोस कोशिश नहीं की। हाल ही में जब आरोपी ने एक बार फिर से जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो कोर्ट ने एसएसपी कपूरथला से जवाब मांगा। जवाब में एसएसपी ने स्वीकार किया कि जांच अधिकारियों की ओर से गलती हुई है।
इस पर कोर्ट ने आरोपी को सरेंडर कर जमानत लेने के आदेश दिए। वहीं, छह सालों तक कार्रवाई न करने के लिए एसएसपी को लापरवाह मानते हुए 50 हजार का जुर्माना ठोका और जांच अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। जिसको लेकर अब हाईकोर्ट ने ना केवल एसएसपी को दोषी ठहराया, बल्कि यह भी निर्देश दिया कि 2019 से अब तक इस केस से जुड़े सभी जांच अधिकारी और एसएचओ के खिलाफ तीन माह के भीतर विभागीय कार्रवाई की जाए।