उत्तर प्रदेशः अगर आपका चालान कट चुका है और उसे समय से पहले जमा नहीं करवाया है तो करवा लें, नहीं तो चालान पर अब मोटा जुर्माना वसूला जाएगा। चालान को लेकर उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ट्रैफिक नियमों को लेकर और भी सख्त होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग अब बकाया चालानों पर मोटी पेनाल्टी लगाने की तैयारी में है। इसके लिए विभाग ने 1 महीने की समय सीमा तय की है। यूपी में चालान कटने के एक महीने के भीतर ही उसे जमा करवाना जरूरी होगा, नहीं तो उस पर भारी जुर्माना (Late Fine) लगाने का प्रावधान किया गया है। इसलिए समय रहते अपने वाहन के चालानों का निपटारा करवा लें।
परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह के अनुसार 10 अगस्त से चालान वसूली की नई व्यवस्था लागू की गई है। यह विलम्ब शुल्क चालान की रकम का 5 से 10 प्रतिशत तक हो सकता है। यानी यदि 1,000 रुपये का चालान कटा है तो इस पर 50 से 100 रुपये तक का लेट फाइन लागू किया जा सकता है।
विभाग के अनुसार, अब व्हाट्सऐप चैटबॉट (8005441222) के जरिए ई-चालान नोटिस सीधे वाहन मालिकों के मोबाइल पर भेजा जा रहा है। विभाग का कहना है कि, पहले चरण में जनवरी 2024 से जुलाई 2025 तक के चालान की जानकारी भेजी जाएगी। इसके बाद दूसरे चरण में वर्ष 2022 और 2023 के लंबित चालानों की सूचना भी भेजी जाएगी। इसके अलावा वाहन मालिक चैटबॉट के जरिए अपना चालान चेक कर सकते हैं।
कैसे भर सकते हैं चालान?
उत्तर प्रदेश सरकार ने नागरिकों की सुविधा के लिए ई-चालान सिस्टम शुरू किया है। इसकी मदद से वाहन मालिक घर बैठे ही चालान का भुगतान कर सकते हैं और उन्हें किसी दफ्तर के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है. इसके लिए आप परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (echallan.parivahan.gov.in) पर विजिट अपने चालान को चेक कर सकते हैं और यदि कोई चालान कटा है तो तत्काल इसे ऑनलाइन ही भर भी सकते हैं।