नई दिल्लीः कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने 7 करोड़ से अधिक सदस्यों के हित में एक अहम कदम उठाया है। अब EPFO ने मृत्यु दावों (Death Claim) के निपटान की प्रक्रिया (Settlement Process) को पहले से ज्यादा आसान बना दिया है। EPFO के एक नए सर्कुलर के मुताबिक अब मृतक सदस्य के नाबालिग बच्चों को PF, पेंशन और बीमा का पैसा सीधे उनके बैंक खाते में जमा किया जाएगा। इसके लिए पहले की तरह अभिभावक प्रमाण पत्र (Guardianship Certificate) की आवश्यकता नहीं होगी।
पहले मृतक सदस्य के परिवार को पैसा पाने के लिए अदालत से अभिभावक प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता था, जिससे प्रक्रिया में कई महीने लग जाते थे और आर्थिक परेशानी बढ़ जाती थी। अब EPFO ने इस प्रक्रिया को सरल बना दिया है। EPFO ने इस बारे में 13 अगस्त 2025 को एक सर्कुलर जारी किया है। इसमें कहा गया है, “इस प्रक्रिया को आसान बनाने और नाबालिग बच्चों को जल्दी भुगतान सुनिश्चित करने के लिए, यह निर्देश दिया जाता है कि यदि नाबालिग बच्चों के बैंक खातों में भुगतान किया जा रहा है तो किसी अलग अभिभावक प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।” EPFO का कहना है कि वे चाहते हैं कि पैसा जल्दी मिले और बच्चों को बिना किसी परेशानी के उनका हक मिल जाए।
ये होंगी शर्ते
– नाबालिग बच्चों के नाम पर अलग-अलग बैंक खाते खोलने होंगे।
– EPFO का कहना है कि इस बदलाव का मकसद परिवारों को जल्द राहत देना और बच्चों को बिना देरी उनका हक दिलाना है।
– भुगतान सीधे उन्हीं खातों में किया जाएगा।
– फॉर्म 20 भरकर दावा किया जा सकेगा, जिसे नॉमिनी, कानूनी वारिस या अभिभावक जमा कर सकते हैं।