मोहालीः पंजाब विजिलेंस विभाग द्वारा आमदनी से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम मजीठिया की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। दरअसल, मजीठिया को कोर्ट ने 2 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेजा दिया हुआ था। लेकिन आज मजीठिया के वकीलों की ओर से मोहाली के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरदीप सिंह की अदालत में मजीठिया को जमानत देने की अर्जी सहित नाभा जेल में ऑरेंज सुरक्षा के मद्देनजर बैरक बदलने की मांग से संबंधित अर्जी पर पुनः सुनवाई हुई।
जो दोपहर लगभग डेढ़ बजे से पौने तीन बजे तक चली। जिस पर मोहाली अदालत ने जमानत अर्जी पर अगली सुनवाई 30 जुलाई को करने के आदेश दिए। जबकि जेल बैरक बदलने की सुनवाई 2 अगस्त 2025 को होगी, जिस दिन मजीठिया को पुनः सुनवाई के लिए मोहाली अदालत में पेश किया जाएगा। आज की सुनवाई में मजीठिया की ओर से वकील अर्शदीप सिंह कलेर, दमनवीर सिंह सोबती और हर्नीत सिंह धनौआ पेश हुए, जबकि विजिलेंस विभाग की ओर से सरकारी वकील प्रीत इंदर पाल सिंह और फेरी सोफत उपस्थित रहे।
अर्शदीप सिंह कलेर ने मीडिया को बताया कि 22 जुलाई को सुनवाई के दौरान मजीठिया की जमानत अर्जी पर विजिलेंस ने और समय मांगा था, जबकि जेल में सुरक्षा के संबंध में अदालत ने ADGP जेल को जेल मैनुअल के तहत ऑरेंज कैटेगरी के बारे में लिखित जवाब देने का आदेश दिया था। इस दौरान विजिलेंस ब्यूरो के AIG स्वर्णदीप सिंह और जेल अधिकारी भी मौजूद थे। कलेर ने जेल मैनुअल की सेक्शन 20 का हवाला देते हुए कहा कि जेल अधिकारी ने ढाई बजे बंद लिफाफे में जवाब पेश किया और हमने उसकी कॉपी मांगी है। कलेर ने कहा कि वहीं विजिलेंस ने फिर और समय मांगा है जो गलत है क्योंकि पहले भी दो बार समय मांगा जा चुका है।