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कैंटीन कर्मचारी की पिटाई मामले में MLA पर FIR दर्ज

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महाराष्ट्रः महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे गुट के शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ के खिलाफ मुंबई पुलिस ने मामला दर्ज किया है। मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में गायकवाड के खिलाफ BNS की धारा 352,115(2)के तहत नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस दर्ज किया गया है। दरअसल, कुछ दिन पहले गायकवाड़ ने बासी खाना देने वाले कैंटीन कर्मचारी की पिटाई की थी, जिस पर विपक्ष ने जोरदार विरोध किया। इसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को कहा कि पुलिस को जरूर जांच करनी चाहिए।

सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि घटना की जांच शुरू करने के लिए पुलिस को औपचारिक शिकायत का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस को मामले की जांच करनी चाहिए। अगर यह संज्ञेय अपराध है तो उचित कार्रवाई करनी चाहिए। पिछले दिनों मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा था कि इस तरह का व्यवहार विधायकों द्वारा अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने के बारे में गलत संदेश देता है। वहीं गृह राज्य मंत्री और शिवसेना विधायक योगेश कदम ने कहा था कि पुलिस गायकवाड़ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, क्योंकि इस संबंध में उनके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है।

इस पर शुक्रवार को मुंबई पुलिस ने कहा कि कैंटीन कर्मचारी मारपीट मामले में शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ के खिलाफ गैर-संज्ञेय अपराध दर्ज किया जा रहा है। उनके खिलाफ मरीन ड्राइव पुलिस थाने में अपराध दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। इससे पहले सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पुलिस को हमले की जांच करनी चाहिए। जांच शुरू करने के लिए शिकायत की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर यह संज्ञेय अपराध है, तो पुलिस उचित कार्रवाई करेगी यह समझना ज़रूरी है कि कुछ अपराध संज्ञेय होते हैं, जबकि कुछ असंज्ञेय। किसी अपराध की श्रेणी बल प्रयोग के आधार पर तय होती है। पुलिस को अपना काम करने दीजिए, वे उचित कार्रवाई करेंगे।

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