मोहालीः मोहाली की विशेष सीबीआई अदालत ने आज आज फर्जी एनकाउंटर मामले में एसआई और एएसआई को सजा सुनाई। दरअसल, 1993 पलविंदर सिंह पप्पू निवासी कपूरथला के फर्जी एनकाउंटर मामले में आज कोर्ट में सुनवाई हुई। जहां सीबीआई की विशेष अदालत ने साल 1993 के फर्जी पुलिस मुकाबले के मामले में 3 पुलिस अधिकारियों को कैद की सजा और जुर्माना भरने का फैसला सुनाया है।
इस मामले में अदालत ने 3पुलिस कर्मचारियों को पलविंदर सिंह उर्फ पूपू और बलवीर सिंह को गैर-कानूनी तरीके से गिरफ्तारी कर फर्जी एनकाउंट दिखाने के आरोप में दोषी ठहराया है। इस मौके पर उक्त मामले की जांच कर रहे वकील अनमोल नारंग ने बताया कि अदालत ने कपूरथला में उस समय तैनात अस्थायी इंस्पेक्टर एसआई मनजीत सिंह और अस्थायी सब-इंस्पेक्टर एसआई गुरमेज सिंह को 8 साल और एएसआई को 3 साल की सजा व 50 हज़ार रुपये जुर्माना लगाया है।
कोर्ट ने एसआई मनजीत सिंह को 8 साल की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया। वहीं एएसआई करमजीत सिंह को आईपीसी की धारा 342/120बी के तहत 3 साल की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। एसआई गुरमीत सिंह को आईपीसी की धारा 364 के तहत आठ साल की जेल और 50 हजार रुपये जुर्माना, और सिपाही कश्मीरा सिंह और हरजीत सिंह को बरी कर दिया।