नई दिल्लीः रेव पार्टी में ड्रग्स और सांप के जहर से जुड़े मामले में यू-ट्यूबर एल्विश यादव को बड़ा झटका मिला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले में चार्जशीट-समन रद्द करने की मांग की याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई की।
एल्विश ने इस मामले में याचिका दाखिल की थी। याचिका में अपने खिलाफ दाखिल चार्जशीट और समन को रद्द करने कि मांग की थी। 3 नवंबर 2023 को नोएडा के सेक्टर 49 में यू-ट्यूबर एल्विश यादव समेत कई लोगों पर FIR दर्ज हुई थी। पीएफए आर्गेनाइजेशन के एनिमल वेलफेयर ऑफिसर गौरव गुप्ता ने सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। सभी पर रेव पार्टी में ड्रग्स, स्नेक वेनम के प्रयोग व जिंदा सांपों के साथ वीडियो बनाने का आरोप लगा था।
अक्टूबर 2023 में BJP नेता मेनका गांधी की संस्था पीपल्स फॉर एनिमल्स की ओर से नोएडा पुलिस को एल्विश यादव के खिलाफ शिकायत की गई थी। आरोप था कि रेव इन पार्टियों में स्नेक वेनम और दूसरे ड्रग्स का सेवन किया जाता था। केस में गिरफ्तार आरोपी राहुल यादव का एक ऑडियो क्लिप भी सामने आया था, जिसमें उसने PFA मेंबर को बताया था कि उसने एल्विश की पार्टी में ड्रग्स पहुंचाई थी। पुलिस को राहुल के पास से 20ml जहर मिला था।