मोहालीः पंजाब के पादरी बजिंदर सिंह को कोर्ट में पेश किया गया। बताया जा रहा है कि वर्ष 2018 में जब जीरकपुर की एक महिला ने पादरी बजिंदर सिंह पर यौन उत्पीड़न और बलात्कार का आरोप लगाया था। जिसके बाद उन्हें 2018 में दिल्ली हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में वे जमानत पर बाहर हैं। अदालत में चल रहे केस को लेकर पास्टर बजिंदर सिंह मोहाली कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे, जिसके लिए उनके गिरफ्तारी वारंट भी जारी किए गए थे।
जिसके बाद आज पास्टर को कोर्ट में पेश किया गया। जिसके बाद उन्होंने कोर्ट में वकील के साथ पेश होकर बताया कि उनकी उस दिन तबियत खराब थी, जिस कारण वे कोर्ट में नहीं आ सके। इस दौरान कोर्ट में पेशी से पहले अस्पताल की पर्चियां भी साथ लगाई थीं, लेकिन आज कोर्ट में पेश होकर अपना पक्ष रखा। कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद अब अगली तारीख 28 मार्च रखी गई।
बताया जा रहा है कि पादरी के सहयोगी जतिंदर, अकबर अली, सितार अली, सुच्चा सिंह, राजेश चौधरी और संदीप पहलवान को भी आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार), 420 (धोखाधड़ी), 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना), 294 (अश्लीलता), 323 (चोट पहुंचाना) और 506 (आपराधिक धमकी) और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की धारा 67 (यौन रूप से स्पष्ट सामग्री प्रसारित करना) के तहत जीरकपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर में नामजद किया गया है।