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अदालत ने Donald Trump को दिया झटका, जाने मामला

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वाशिंगटन: अमेरिका की एक अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने ट्रंप के एक फैसले को गैर-कानूनी करार दिया है। अदालत ने कहा है कि एक संघीय निगरानी एजेंसी के प्रमुख हैंपटन डेलिंजर को पद पर बरकरार रखा जाए और उन्हें हटाने का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रयास गैर-कानूनी है। डेलिंजर को डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति जो बाइडन ने नियुक्त किया था और अमेरिकी संसद के उच्च सदन सीनेट ने 2024 में पांच साल के कार्यकाल के लिए उनके नाम पर मुहर लगाई थी।

बता दें कि अमेरिकी जिला न्यायाधीश एमी बर्मन जैक्सन ने स्वतंत्र एजेंसी के प्रमुख को हटाने के राष्ट्रपति के अधिकार को लेकर एक कानूनी लड़ाई में विशेष वकील कार्यालय के प्रमुख हैंपटन डेलिंजर का पक्ष लिया। ऐसे में संभावना है कि इस एजेंसी की कमान एक बार फिर अमेरिकी उच्चतम न्यायालय को सौंपी जा सकती है। डेलिंजर ने खुद को हटाए जाने के बाद पिछले महीने ट्रंप के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। हालांकि कानून के अनुसार राष्ट्रपति केवल अक्षमता, कर्तव्य की उपेक्षा या कार्यालय में दुराचार के लिए ही विशेष वकीलों को हटा सकते हैं।

जैक्सन ने ट्रंप प्रशासन का यह दावा खारिज कर दिया कि विशेष वकील को हटाए जाने से मिला संरक्षण असंवैधानिक है।न्यायाधीश ने कहा कि राष्ट्रपति को अपनी इच्छा से विशेष वकील को हटाने की अनुमति देने से विशेष वकील के महत्वपूर्ण कर्तव्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जैक्सन ने अपने फैसले में लिखा कि विशेष वकील से अपेक्षा की जाती है कि वह राजनीतिक परिवर्तनों के बावजूद काम जारी रखे और निष्पक्षता सुनिश्चित करे।

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