मोगाः जिले में निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाली मिट्टी, रेत, बजरी, सीमेंट आदि को बिना ढके आवाजाई करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए आदेश जारी किए है। जारी आदेशों में कहा गया है कि निर्माण कार्यों में प्रयुक्त सामग्री जैसे मिट्टी, रेत, बजरी, सीमेंट, ईंट आदि को विभिन्न व्यक्तियों द्वारा बिना ढके ट्रैक्टर ट्रॉली, टिपर या अन्य वाहनों द्वारा विभिन्न स्थानों पर ले जाया जाता है। इस परिवहन के दौरान सड़क पर यात्रा कर रहे लोगों की आंखों में बारीक सामग्री चली जाती है।

जिससे सड़कों पर हादसे होने का डर बना रहता है और लोगों को जानी नुकसान भी हो जाता है। इसी को लेकर उक्त अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट-सह-अतिरिक्त उपायुक्त चारुमिता के मद्देनजर भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मोगा जिले में मिट्टी, रेत, बजरी, सीमेंट, ईंटें आदि निर्माण सामग्री के बिना ढके परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने कहा कि इन आदेशों का सख्ती से पालन किया जाए।