Loading...
- Advertisement -
HomeChandigarhDiljit Dosanjh's के Live Concert मामले में शोकाज नोटिस जारी

Diljit Dosanjh’s के Live Concert मामले में शोकाज नोटिस जारी

WhatsApp Group Join Now
WhatsApp Channel Join Now

चंडीगढ़ः पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ के चंडीगढ़ लाइव कॉन्सर्ट को लेकर हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका को लेकर सुनवाई हुई। जिसमें आयोजकों पर ध्वनि स्तर की सीमा का उल्लंघन करने के मामले में गाज गिरी है। इस पर प्रशासन ने 2 जनवरी को आयोजित कंपनी को चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा आयोजकों को शो-कॉज नोटिस जारी करने की जानकारी के बाद में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में दायर जनहित याचिका का निपटारा कर दिया। अदालत ने इसे उचित कदम मानते हुए कहा कि यूटी प्रशासन ने ध्वनि स्तर उल्लंघन के मामले में उचित कार्रवाई की है और कानून के अनुसार इसे तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाया जाएगा।

अदालत को यूटी प्रशासन के वकील ने बताया कि प्रशासन ने एक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की है, जिसमें 16 दिसंबर को एसडीएम साउथ द्वारा जारी एक पत्र भी शामिल था। इस पत्र में बताया गया कि कार्यक्रम के दौरान ध्वनि स्तर 75 डेसिबल से अधिक हो गया था। चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुधीर जैन की खंडपीठ ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि 13 दिसंबर को अदालत ने 14 दिसंबर को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम को अनुमति देते हुए यह निर्देश दिया था कि कार्यक्रम के दौरान ध्वनि स्तर की अधिकतम सीमा 75 डेसिबल होनी चाहिए और यदि ऐसा नहीं हुआ तो आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह याचिका चंडीगढ़ के निवासी रणजीत सिंह द्वारा दायर की गई थी, जिसमें कार्यक्रम के दौरान यातायात प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण, ध्वनि प्रदूषण आदि पर प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई थी।

दरअसल, सुनवाई के दौरान, अदालत ने मजाकिया लहजे में कहा कि ब्रिटिश बैंड ‘कोल्डप्ले’ का एक कॉन्सर्ट इस महीने अहमदाबाद में हो रहा है। अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा, जाकर वहां याचिका दाखिल करो। यह सबसे बड़े स्टेडियम में हो रहा है, जिसमें 50 लाख की क्षमता है, जहां सिर्फ 4 सेकंड में 1,50,000 टिकट बिक गए। याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि इस तरह के आयोजनों में यातायात प्रबंधन, ध्वनि प्रदूषण, और सार्वजनिक सुरक्षा जैसी समस्याओं की अनदेखी की जाती है, जो नागरिकों के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इसके अलावा, उन्होंने पर्यावरणीय नियमों, जैसे कि 2000 के ध्वनि प्रदूषण (नियमन और नियंत्रण) नियमों के उल्लंघन के आरोप भी लगाए थे।

 

Disclaimer

All news on Encounter India are computer generated and provided by third party sources, so read and verify carefully. Encounter India will not be responsible for any issues.

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest News

- Advertisement -
- Advertisement -

You cannot copy content of this page