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बंगाणा को नगर पंचायत बनाने का प्रस्ताव पारित

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दो सप्ताह के भीतर एडीसी कार्यालय में जमा करवा सकते हैं आपत्तियां

ऊना/सुशील पंडित: हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1994 की धारा 3 की उपधारा 2 के अधीन नगर पालिका गठित किए जाने के आशय से बंगाणा को नगर पंचायत बनाने का प्रस्ताव परित किया गया है। यह जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त ऊना महेंद्र पाल गुर्जर ने बताया कि नगर पंचायत बंगाणा की प्रस्तावित घोषणा के संबंध में यदि यहां के निवासियों/व्यक्तियों को आक्षेप अथवा आपत्ति है तो वे इस संबंध में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर लिखित में एडीसी कार्यालय के कमरा नम्बर 312 में जमा करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि निर्धारित समय अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेपों पर विचार करेगी। इसके उपरांत प्राप्त आक्षेप स्वीकार्य नहीं होंगे।

नगर पंचायत बंगाणा में ये क्षेत्र शामिल होने प्रस्तावित

अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि पटवार वृत बंगाणा के तहत महाल, सलोह, नायली उपरली व झिकली, नारगड़ू, अवाहड़, तेही, बौट, भलेत, मुच्छाली खास, बंगाणा, घड़ो, चिल्ली, झबरानी और तमलेट को नगर पंचायत बंगाणा में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।

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