जालंधर: पंजाब में लंबे समय से चले आ रहे केबल ऑपरेटरों के विवाद का मामला अब सी.बी.आई. के पास पहुंच गया है। केबल ऑपरेटरों में चल रहे विवाद को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के विभिन्न केवल आप्रेटरों के विवादों से संबंधित मामलों की जांच सी.बी.आई. को सौंपने के निर्देश दिए हैं। दरअसल अंगद दत्ता द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इसे पारित कर दिया है। याचिकाकर्ता के खिलाफ पुलिस स्टेशन न्यू बारादरी में धारा 306, 379 आई.पी.सी. के तहत 25 अप्रैल 2022 को मामला दर्ज किया गया था, जिसकी उन्होंने जांच स्वतंत्र जांच एजेंसी को सौंपने की मांग की गई थी, ताकि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो सके।
हाईकोर्ट ने पाया कि केवल आप्रेटरों के खिलाफ दर्ज एफ. आई. आर. के अलावा इस अदालत के समक्ष याचिकाकर्त्ता और फास्टवे केबल्स द्वारा दर्ज एफ. आई. आर. के अलावा पंजाब के विभिन्न जिलों में 74 अन्य आपराधिक शिकायतें दर्ज हैं, जिनमें पटियाला, लुधियाना, जालंधर, और अमृतसर शामिल है। इसके अलावा सी.ई.सी. के पास 3 और पंजाब सी.एम. के पास एक शिकायत लंबित है। इसलिए अब इस पूरे मामले की जांच सी.बी.आई. करेगा।