नई दिल्ली : पश्चिम बंगाल सरकार को संदेशखाली के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से एक फिर झटका लगा है। sc ने जांच के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका खारिज कर जांच cbi के पास ही रहने के आदेश जारी किये है। संदेशखाली की घटना को लेकर कलकत्ता हाइकोर्ट ने सीबीआइ जांच का आदेश दिया था। जिसे चुनौती देते हुए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। 29 अप्रैल को मामला उठने पर मामले की सुनवाई को फिलहाल पीछे कर देने का सरकार ने आवेदन किया था।
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संदेशखाली के 42 मामलों की जांच cbi के पास ही रहने का फैसला सुनाया है। संदेशखाली मामले की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को कोई राहत नहीं दी है. शीर्ष अदालत ने पूछा कि राज्य सरकार इस मामले में किसी को बचाना क्यों चहती है ?