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शराब घोटाला मामले में के. कविता को लेकर कोर्ट का आया फैसला

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नई दिल्लीः दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी के. कविता को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति घोटाला मामले में कविता को जमानत देने से मना कर दिया है। कविता के वकील ने उनके बेटे की परीक्षा हवाला दिया था कि उनके बेटे को मां की जरूरत है, लेकिन ED ने उनकी जमानत का विरोध किया था। कविता को ED ने उनके हैदराबाद आवास से 15 मार्च को गिरफ्तार किया था। कविता ने अपने 16 वर्षीय बेटे की चल रही परीक्षाओं का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत मांगी थी।

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 4 अप्रैल को कविता और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश वकील की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान के. कविता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पीएमएलए की धारा 45 और एक प्रावधान का हवाला दिया था जो महिलाओं को अपवाद प्रदान करता है। सिंघवी ने अपनी दलील कहा था, ‘ऐसा नहीं है कि बच्चा गोद में है या छोटा है, वह 16 साल का है। लेकिन यहां मुद्दा अलग है। यह एक मां का अपने बच्चे के लिए नैतिक और भावनात्मक समर्थन का मुद्दा है। उसे (के. कविता की गिरफ्तारी से उनके बेटे को) पहले ही ट्रॉमा पहुंच चुका है।’ 

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