Punjab Govt
HomeHimachalUnaमतदान के लिए साथ लाएं फोटोयुक्त पहचान पत्र

मतदान के लिए साथ लाएं फोटोयुक्त पहचान पत्र

WhatsApp Group Join Now
WhatsApp Channel Join Now

वोटर कार्ड के अलावा 12 अन्य दस्तावेज भी मान्य

ऊना/ सुशील पंडित : लोकसभा चुनाव और विधानसभा उप चुनावों को लेकर पहली जून को वोट डालने के लिए मतदाताओं को फोटोयुक्त पहचान पत्र साथ लाना होगा। वोटर कार्ड के अलावा चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित 12 अन्य दस्तावेजों में से किसी एक को पहचान पत्र के रूप में मतदान के समय प्रस्तुत किया जा सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने कहा कि ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें मतदान के लिए अपनी पहचान स्थापित करने को 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि वे लोकतंत्र के इस महाकुंभ में अपने मत का प्रयोग अवश्य करें।

इनमें से कोई एक दस्तावेज लाएं साथ
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदाता 1 जून को को मतदान के लिए फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र या भारतीय पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेंस, सेवा पहचान पत्र (केन्द्र, राज्य, सार्वजनिक उपक्रम एवं पब्लिक लिमिटिड कंपनियां), पासबुक (फोटो सहित बैंक, डाकघर द्वारा जारी), पैन कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी), एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, पैंशन दस्तावेज (फोटो सहित), सरकारी पहचान पत्र (सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्यों को जारी) आधार कार्ड अथवा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड में से कोई एक दस्तावेज साथ लेकर आएं।

Disclaimer

All news on Encounter India are computer generated and provided by third party sources, so read and verify carefully. Encounter India will not be responsible for any issues.

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -
Punjab Govt

Latest News

- Advertisement -
- Advertisement -