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जालंधरः विजिलेंस की दबिश को लेकर बीबी जागीरकौर का आया बयान, किया अहम खुलासा, देखें वीडियो

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जालंधर, ENS: एसजीपीसी की पूर्व अध्यक्ष व पूर्व अकाली मंत्री बीबी जागीर कौर के डेरे पर विजिलेंस की दबिश का मामला सामने आया है। वहीं इस मामले को लेकर बीबी जागीर कौर का बयान सामने आया है। जहां उन्होंने इस मामले का खुलासा करते हुए कहा कि उनके डेरे में 2 व्यक्ति आए थे, लेकिन विजिलेंस द्वारा दबिश का कोई मामला नहीं है। बीबी जागीर कौर ने कहा कि उनके डेरे में विजिलेंस की दबिश की खबरे मात्र अफवाह है। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऐसी खबरें चलाने से पहले मामले की जांच करना जरूरी है। बीबी जागीर कौर ने दावा किया है कि विजिलेंस ने उनसे कोई पूछताछ नहीं की और वह शुक्रवार को बेगोवाल में मौजूद नहीं थीं बल्कि लुधियाना गई थीं।

बीबी जागीर ने कहा कि उन्हें डेरे के प्रंशसकों सहित कई लोगों के इस मामले को लेकर फोन आ चुके है। वहीं इस मामले को लेकर बीबी जागीर ने कहा कि वैसे तो उन्हें कई अधिकारी पहले मिलते रहते होंगे। लेकिन अधिकारिक तौर पर बीते दिन ना तो उनके घर और ना ही डेरे पर कोई विजिलेंस की टीम आई है और ना ही कोई विजिलेंस के द्वारा जांच की गई। इस दौरान उन्होंने अफसोस जताया हैकि ऐसी झूठी खबर किसने चला दी। इस दौरान उन्होंने लोगों और मीडिया से गलत खबर चलाने वाले लोगों को आगे फारवर्ड करने से गुरेज करने की अपील की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर उन्हें लगता है कि इस मामले को लेकर तो वह विजिलेंस या उनसे पूछताछ कर सकते है। 

वहीं दूसरी तरफ बीबी जगीर कौर के दामाद युवराज ने विजिलेंस सर्च की सूचना को बिल्कुल अफवाह बताया है।  युवराज ने कहा कि विजिलेंस की कोई सर्च नहीं हुई और न ही कोई डेरे पर आया है। युवराज ने कहा कि विजिलेंस की कोई सर्च नहीं हुई और न ही कोई डेरे पर आया है। बीते दिन बीबी जगीर कौर भी शहर से बाहर थी और वे खुद भी यहां नहीं थे । युवराज सिंह के मुताबिक कोई सर्च नहीं हुई है। रिकार्ड ज़ब्त करने की बात तो दूर की है। युवराज ने बताया कि उनकी छवि धूमिल करने के लिए ये अफवाह फैलाई गई है। चर्चा है कि जमीनी विवाद मे बीबी जागीर कौर के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर है, जिसमें उन पर नगर पंचायत बेगोवाल की जमीन कब्जाने के आरोप हैं। इसी मामले में विजिलेंस आई थी। उधर, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 28 अगस्त 2023 को पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के निदेशक को छह सप्ताह में रिपोर्ट जमा करवाने के आदेश दिए हैं। इसमें सरकारी जमीन के अवैध कब्जे के मामले के तमाम पहलुओं और नगर पंचायत के अलावा संबंधित विभागों की जांच पड़ताल करके कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।

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