पटियाला : जनता के हित को ध्यान में रखते हुए एडीसी जगजीत सिंह ने बुधवार को जिले में पैडी स्ट्रॉ रीपर मशीन चलाने पर पूर्ण पाबंदी के निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश 11 नवंबर 2023 तक लागू रहेंगे। जो किसान बेलर से गांठें बनाना चाहते हैं, वे संबंधित कृषि विकास अधिकारी / ब्लॉक कृषि अधिकारी से पहले मंजूरी लेकर ही रीपर का चला सकते हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि मुख्य कृषि अधिकारी, पटियाला ने इस बात पर ध्यान दिया है कि धान की कटाई के बाद किसानों द्वारा छोड़े गए धान के अवशेष को ट्रैक्टर से चलने वाले रीपर द्वारा काटा जाता है। उसके बाद नाड़ में आग लगा देते हैं, जिससे काफी प्रदूषण होता है। क्योंकि नाड़ गीला और सीला होता है। इस धुएं के कारण बहुत से एक्सीडेंट भी होते हैं और कीमती जानें चली जाती हैं।
इस धुएं से जहरीली गैस भी पैदा होती है जोकि कोविड-19 के साथ अन्य बीमारियों में बढ़ोतरी करती है। इतना ही नहीं छोटे बच्चों के दिमागी विकास पर बहुत बुरा असर पड़ता है। आग लगाने से भूमिगत तापमान बढ़ जाता है, जिससे जैविक पदार्थ जल जाते हैं। जमीन कठोर एवं शुष्क हो जाती है तथा उसकी पानी सोखने की क्षमता भी कम हो जाती है। तापमान बढ़ने से नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटाश जैसे आवश्यक तत्व नष्ट हो जाते हैं और मित्र कीड़े भी मर जाते हैं, जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। इन सब कारणों को देखते हुए पता चलता है कि इतने धुएं- प्रदूषण का कारण पर ही है और सिर्फ उन किसानों को ही रीपर चलाने की आज्ञा दी जाएगी, जिन्होंने बेलर के साथ गाठें बनानी हैं।