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पंजाबः सड़क पर मुंह ढककर निकलने पर दर्ज होगा केस, आदेश जारी

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बरनालाः जिले में अपने मुंह अथवा चेहरे को कपड़े से ढककर सड़कों पर निकलने से आप पर केस दर्ज हो सकता है। यह आदेश डिप्टी कमिश्नर पूनमदीप कौर ने जारी किए हैं। बरनाला डीसी ने अपने आदेश में कहा है कि जिले में आमतौर पर युवा सड़कों पर मुंह को नकाब अथवा कपड़े से ढककर चलते हैं। ऐसे में कुछ बदमाश मुंह ढककर वारदात को अंजाम दे देते हैं और उनकी पहचान होनी मुश्किल हो जाती है।

उन्होंने कहा कि इसी बात को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किए गए हैं। जो भी व्यक्ति मुंह ढककर पैदल चलेगा अथवा दोपहिया व चारपहिया वाहन चलाएगा, उस पर धारा-144 के उल्लंघन के तहत केस दर्ज किया जा सकता है। डीसी ने कहा कि यह आदेश उन लोगों पर लागू नहीं होंगे, जो किसी बीमारी के चलते मुंह ढककर चलते हैं। पुलिस को आदेश दिए कि इन आदेशों का तुरंत आधार पर पालन करवाया जाए।

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