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जालंधरः डिफाल्टर बिजली उपभोक्ता को विभाग ने दी राहत, दिया इतने दिनों का समय

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जालंधर, ENS: वन टाइम सैटलमैंट स्कीम के तहत डिफाल्टर बिजली उपभोक्ता को विभाग ने राहत दी है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि डिफाल्टर बिजली उपभोक्ता 25 अगस्त तक अपने खातों को सैटल करके अपने बिजली कनैक्शनों को बहाल करवाते हुए पुनः जुड़वा सकते है। इसमें एपी (एग्रीकल्चर पावर) को छोड़कर इंडस्ट्री, घरेलू कमर्शियल सहित सभी श्रेणियां इस स्कीम का लाभ उठा सकती है।

मामले की जानकारी देते हुए पावरकॉम के सीएमडी बलदेव सिंह सरां ने बताया कि बिजली उपभोक्ताओं को ब्याज, सरचार्ज, लेट फीस आदि में भारी छूट दी गई है ताकि उपभोक्ता अपना कैन्शन पुनः चालू करवा सकें। इंजी. सरां ने बताया कि उपभोक्ता 4 किस्तों में राशि की अदायगी कर सकते हैं। सीएमडी सरां ने बताया कि उपभोक्ता डिफाल्टर राशि का 25 प्रतिशत भुगतान करके अपने बिजली कनैक्शन को जुड़वा सकेंगे। विभागीय नियमों के मुताबिक डिफाल्टर उपभोक्ताओं को 18 प्रतिशत ब्याज अदा करना पड़ता है जबकि ओटीसी स्कीम के तहत 9 प्रतिशत ब्याज अदा करना होगा जबकि 9 प्रतिशत की सीधी छूट रहेगी।

विभिन्न कारणों के चलते जिन उपभोक्ताओं का कनैक्शन उतारे 6 माह से कम का समय हुआ है, उनसे फिक्स चार्जिस की वसूली नहीं की जाएगी। इस स्कीम के तहत वर्षो पहले काटे गए कनैक्शन से मात्र 6 माह का फिक्स चार्जिस वसूल किया जाएगा। अकाऊंट सैटल करने के लिए विभाग द्वारा बनाए गए नियमों के मुताबिक 10 लाख तक के डिफाल्टर उपभोक्ताओं के लिए निगरान इंजीनियर, एओ फील्ड के पास फाइल लगाई जा सकती है। वहीं, 10 से 20 लाख तक के लिए डिप्टी चीफ इंजीनियर, डिप्टी सी.ए.ओ. को अधिकार दिए गए है। इसी तरह 20 से 50 लाख तक के उपभोक्ताओं के लिए चीफ इंजीनियर जबकि 50 लाख से ऊपर के लिए डॉयरैक्टर फाइनांस की कमेटी को अधिकार दिए गए हैं। 

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