मोहालीः फर्जी ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ सरकार द्वारा सख्ती से कार्रवाई करने के आदेश जारी किए गए है। इसी के तहत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट साहिबजादा अजीत सिंह नागर ने नियमों का उल्लंघन करने पर पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए डीसी ओवरसीज कंसल्टेंस फर्म का लाइसेंस रद्द कर दिया है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए बताया कि डीसी ओवरसीज कंसल्टेंस फर्म एससीओ नंबर: 36, दूसरी मंजिल, सेक्टर-71, जिला एसएएस नगर के मालिक धीरज प्रकाश पुत्र ओम प्रकाश, निवासी मकान नंबर: 187, मॉडल टाउन अंबाला शहर, अंबाला (हरियाणा) हाल निवासी मकान नंबर 3025 प्रथम तल सेक्टर-71, एसएएस नगर को 09 अगस्त 2023 तक की वैधता के साथ परामर्श कार्य के लिए लाइसेंस जारी किया गया था।
इस फर्म द्वारा पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण इस फर्म का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि अधिनियम के अनुसार किसी भी प्रकार की शिकायत आदि के लिए उक्त लाइसेंसधारी/फर्म का मालिक हर प्रकार से जिम्मेदार होगा तथा उसकी भरपाई के लिए भी जिम्मेदार होगा।