मालेरकोटलाः डिप्टी कमिश्नर मालेरकोटला संयम अग्रवाल ने शनिवार, 29 जुलाई को मुहर्रम (योम-अयाशूरा) के अवसर पर परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 25 के तहत मालेरकोटला जिले में छुट्टी की घोषणा की है। आदेश में डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि 29 जुलाई को मालेरकोटला जिले के सभी सरकारी/अर्धसरकारी कार्यालय, सरकारी/गैरसरकारी व निजी शिक्षण संस्थान व बैंक बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये छुट्टी के आदेश उन संस्थानों पर लागू नहीं होंगे जिनमें परीक्षाएं चल रही हैं।

