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जालंधरः शहर में इस दिन तक धारा 144 लागू, पत्र जारी

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जालंधर/वरुणः ऑपरेशन ब्लू स्टार की 39वीं बरसी को लेकर जिला मजिस्ट्रेट ने शहर में 2 जून से 10 जून तक धारा 144 लागू कर दी है। दरअसल, 1 जून से 7 जून तक घल्लू घारे का सप्ताह मनाया जा रहा है। इस दौरान शहर में कई जत्थेबंदियों के द्वारा धार्मिक प्रोग्राम करवाए जा रहे है। जिसमें कुछ शरारती अनंसर अमन कानून को भंग कर सकते है। इसलिए शहर में अमन कानून की व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट दीप शिखा ने असला लाइसेंस सहित अन्य हथियारों को चलाने की मनाही के आदेश जारी किए गए है। इसी के साथ धारा 144 लागू की गई है। जिसमें एक जगह पर 5 से अधिक लोगों का इक्ट्ठ नहीं किया जा सकता।

बता दें कि आज सुबह पुलिस कमिश्नर कुलदीप सिंह चाहल की देख रेख में एडीसीपी सिटी 2 आदित्य, एसीपी सेंट्रल निर्मल सिंह ने अपने साथ कई थानों की पुलिस लेकर ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अपनी टीम के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया था। यह फ्लैग मार्च श्रीराम चौक (मिलाप चौक) से लेकर पटेल चौक तक फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस ने यह मार्च शहर में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए निकाला गया। इस दौरान पुलिस ने लोगों से अपील भी की और कहा कि सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर ध्यान ना दें। इस मामले पर जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी आदित्य ने बताया कि जालंधर पुलिस शहर में शरारती अंसरो और  लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कार्रवाई चल रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह फ्लैग मार्च निकाला। हमने बाजारों में भी फ्लैग मार्च निकाला है।

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