चंडीगढ़ : वारिस पंजाब दे के प्रमुख खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह की खालसा वहीर (धार्मिक मार्च) में शामिल 12 सहयोगियों के खिलाफ खिलचियां थाने में दर्ज मामले में पुलिस ने बाबा बकाला साहिब में बिक्रमजीत सिंह की अदालत में चालान पेश कर दिया है। इन पर धारा 279 (लापरवाही से गाड़ी चलाना), 506 (जान से मारने की धमकी), 336 (जान को खतरे में डालना) और 186 (सरकारी ड्यूटी में बाधा) के तहत केस चलेगा। न्यायधीश ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 29 मई तय की है। अमृतपाल सिंह और उसके सहयोगियों के खिलाफ 18 मार्च 2023 को केस दर्ज किया था। बाबा बकाला साहिब की अदालत में पेश चालान में अमृतपाल सिंह, हरजीत सिंह और पपलप्रीत सिंह के नाम शामिल नहीं हैं क्योंकि वे अभी असम की डिब्रूगढ़ जेल में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत बंद हैं।
उल्लेखनीय है कि 18 मार्च को जब खिलचियां थाने की पुलिस ने खालसा वहीर के दौरान अमृतपाल सिंह और उसके सहयोगियों को रोकने का प्रयास किया तो आरोपियों ने गाड़ी भगा दी और पुलिसकर्मियों पर चढ़ाने का प्रयास किया था। इससे पुलिसकर्मी बाल-बाल बचे थे। पुलिस का सहयोग करने के बजाय वे फरार हो गए। इसमें कहा गया है कि दर्शन सिंह, जगमोहन सिंह जग्गी, संधू ड्राइवर व पम्मा बाजखाना के एड्रेस पूरे नहीं हैं। रिपोर्ट में जांच किए जाने का हवाला दिया गया है।
पुलिस ने इसके साथ ही हरजिंदर सिंह, हरप्रीत सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होने का हवाला दिया। चालान में अमृतपाल सिंह, हरजीत सिंह, पपलप्रीत सिंह, दर्शन सिंह, जग्गी जगमोहन सिंह, संधू ड्राइवर, पम्मा बाजखाना, हरजिंदर सिंह, हरजीत सिंह के नाम रखे हैं लेकिन इनके खिलाफ चालान पेश नहीं किया गया है। एनएसए के तहत गठित बोर्ड की टीम अमृतपाल सिंह और उसके साथियों से मिलने असम की डिब्रूगढ जेल पहुंची। टीम ने अमृतपाल सिंह, पपलप्रीत सिंह और उनके साथियों से अलग-अलग सवाल पूछे और उनके बयान को भी दर्ज किया। अमृतपाल व उसके साथियों ने आरोप लगाया था कि उन पर एनएसए लगाना गलत है।
इसे लेकर उन्होंने अदालत में याचिका दायर की थी। इसकी जांच करने के लिए रिटायर्ड जस्टिस शाबिहुल हसनैन की अध्यक्षता में एक बोर्ड गठित किया गया था। इसमें पंजाब पुलिस के आईजी राकेश अग्रवाल, सुवीर सिओकंद, दिव्यांशु जैन शामिल हैं। पुलिस ने अमृतपाल और उसके नौ लोगों साथियों पर एनएसए लगाया गया था। बोर्ड जांच कर रहा है कि इन पर एनएसए लगाना सही है या नहीं। पुलिस ने पपलप्रीत को 10 अप्रैल को गिरफ्तार किया था जबकि अमृतपाल सिंह को 23 अप्रैल को जरनैल सिंह भिंडरावाला के गांव रोडे के गुरुद्वारा साहिब से गिरफ्तार किया था।
