नई दिल्लीः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (वेतन, भत्ता, पेंशन) अधिनियम, 1994 के विधान सभा के सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद, कानून, न्याय और विधायी मामलों का विभाग दिल्ली सरकार ने दिल्ली के विधायकों के वेतन, भत्ते, पेंशन में संशोधन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
अधिसूचना के अनुसार, दिल्ली के विधायकों के वेतन और भत्तों में 66.67 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है और अब उन्हें 54,000 रुपये के बजाय 90,000 रुपये मासिक वेतन मिलेगा। इसके अलावा, मुख्यमंत्री और मंत्रियों, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, मुख्य सचेतक और विपक्ष के नेता के वेतन और भत्ते को भी मौजूदा 72,000 रुपये से बढ़ाकर 1,70,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है।
अधिसूचना के अनुसार, विधायकों का मूल वेतन 12,000 रुपये मासिक से बढ़ाकर 30,000 रुपये और मंत्रियों का 20,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। दैनिक भत्ता भी 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये कर दिया गया है। इस संबंध में, दिल्ली सरकार के कानून, न्याय और विधायी मामलों के विभाग ने वेतन और भत्ते में बढ़ोतरी के लिए गुरुवार को एक अधिसूचना जारी की। दिलचस्प बात यह है कि 2011 के बाद यह इस तरह का पहला वेतन संशोधन है।
दिल्ली के विधायकों के लिए वेतन वृद्धि 14 फरवरी से लागू हुई जब राष्ट्रपति ने इस पर अपनी सहमति दी। इससे पहले, दिल्ली विधानसभा ने जुलाई 2022 में दिल्ली के मंत्रियों और विधायकों के वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी की मांग करते हुए पांच विधेयक पारित किए थे। इस संबंध में आप और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के दोनों सांसदों ने उन विधेयकों का समर्थन किया था, जिन्हें बाद में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने राष्ट्रपति के पास भेजा था।