5 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद कत्ल, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई मौत की सजा

5 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद कत्ल, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई मौत की सजा

बांदा: उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में कोर्ट ने रेप केस के मामले में सुनवाई पूरी कर ऐतिहासिक निर्णय लिया है। बांदा जिले की विशेष अदालत ने पांच साल की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या करने का दोष सिद्ध हो जाने पर दोषी को मृत्यु दंड की सजा सुनाई और उस पर दो लाख 70 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।

शासकीय अधिवक्ता (अभियोजक) कमल सिंह ने बताया कि अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने यह फैसला दिया है। उन्होंने कहा कि अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो) की विशेष न्यायाधीश अनु सक्सेना की अदालत ने दोषी रामबहादुर प्रजापति को मौत की सजा सुनाई है। 

बता दें कि 18 अप्रैल 2021 को मरका थाना क्षेत्र के एक गांव में पांच साल बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद गमछे (लुंगी) से गला घोटकर उसकी हत्या कर दी गई थी। इसके बाद जुर्म साबित हो जाने पर दोषी रामबहादुर प्रजापति (45) को मृत्यु दंड की सजा सुनाई है। अदालत ने सख्त फैसला सुनाते हुए दोषी पर 2 लाख 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।