नई दिल्ली: 1 अक्टूबर से TRAI (Telecom Regulatory Authority of India) एक नया नियम लागू करने जा रहा है, जो देशभर में टेलीकॉम ऑपरेटरों के लिए सर्विस क्वालिटी को लेकर सख्त मानक तय करेगा। इस नियम के उल्लंघन पर टेलीकॉम कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। नए नियमों का उद्देश्य यूजर्स को बेहतर अनुभव प्रदान करना है, खासकर 4G और 5G नेटवर्क में सुधार और कॉल ड्रॉप की समस्याओं को दूर करना।
मुख्य बिंदु:
- सर्विस क्वालिटी में सुधार: 1 अक्टूबर से Airtel, BSNL, Jio, और Vi जैसी टेलीकॉम कंपनियों को TRAI द्वारा निर्धारित 4G और 5G सेवाओं की सख्त क्वालिटी मानकों का पालन करना होगा, अन्यथा उन पर ₹1 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
- फर्जी कॉल्स और SMS पर कार्रवाई: नए नियम के तहत कंपनियों को फर्जी कॉल्स और SMS पर कड़ी कार्रवाई करनी होगी, जिससे यूजर्स को बेहतर और सुरक्षित अनुभव मिल सके।
- उल्लंघन पर बढ़ी हुई सजा: TRAI ने सर्विस क्वालिटी में गड़बड़ी पर जुर्माने को ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख कर दिया है, और अन्य उल्लंघनों पर भी अलग-अलग सजा का प्रावधान किया है।
TRAI ने यह सुनिश्चित किया है कि Airtel, BSNL, Jio, और Vi जैसी कंपनियां सर्विस क्वालिटी में सुधार लाएं और यूजर्स को बेहतर नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान करें। इसके अलावा, फर्जी कॉल्स और SMS पर रोकथाम के लिए भी कड़े कदम उठाए गए हैं। अगर कंपनियां इन नियमों का पालन नहीं करती हैं, तो उन पर ₹1 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा, जो पहले ₹50,000 तक था।
नए नियमों की मुख्य बातें:
- सर्विस क्वालिटी पर सख्त नियंत्रण: TRAI ने 4G और 5G सेवाओं में गुणवत्ता सुधार के लिए नए मानक बनाए हैं, जिन्हें सभी कंपनियों को 1 अक्टूबर से लागू करना अनिवार्य है।
- फर्जी कॉल्स और SMS: टेलीकॉम कंपनियों को फर्जी कॉल्स और SMS पर रोकथाम के लिए भी सख्त कदम उठाने होंगे, जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी से बचाया जा सके।
- कॉल ड्रॉप और नेटवर्क आउटेज की समस्याएं: TRAI को उपभोक्ताओं से लगातार कॉल ड्रॉप और नेटवर्क सर्विस आउटेज की शिकायतें मिली हैं। इस समस्या को खत्म करने के लिए कंपनियों को इन पर ध्यान देना होगा।
- भारी जुर्माना: जो कंपनियां TRAI के नॉर्म्स का पालन नहीं करेंगी, उन पर जुर्माने की रकम को ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख कर दिया गया है।
यह भी पढ़े: ‘Telegram यूजर्स को बड़ा झटकाः App’ पर लगा प्रतिबंध, जानें मामला
रिपोर्ट जमा करने के सख्त निर्देश:
TRAI ने सभी वायरलेस और वायरलाइन एक्सेस सर्विस प्रोवाइडर्स को निर्देश दिए हैं कि वे हर तिमाही के बाद 15 दिनों के भीतर एक निश्चित फॉर्मेट में रिपोर्ट जमा करें। इस रिपोर्ट का उपयोग भविष्य में वायरलेस और ब्रॉडबैंड सेवाओं की गुणवत्ता की निगरानी के लिए किया जाएगा।
इसके अलावा, सर्विस प्रोवाइडर्स को 1 अक्टूबर तक अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट जमा करनी होगी, जिसमें उनके द्वारा किए गए सुधार और उठाए गए कदमों का विवरण शामिल होगा। TRAI ने 21 अगस्त को एक बैठक की थी जिसमें टेलीकॉम कंपनियों को यह निर्देश दिया गया था।
नियम उल्लंघन पर भारी जुर्माना:
TRAI ने साफ किया है कि जो कंपनियां क्वालिटी ऑफ सर्विस (QoS) के मानकों को पूरा नहीं करेंगी, उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। यह जुर्माना पहले के ₹50,000 से बढ़ाकर अब ₹1 लाख कर दिया गया है। सर्विस क्वालिटी से संबंधित अन्य मुद्दों पर भी TRAI जुर्माने को बढ़ाने पर विचार कर रहा है, ताकि उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिल सकें।
यह नया नियम उन उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है, जिन्होंने कॉल ड्रॉप, नेटवर्क आउटेज और फर्जी कॉल्स जैसी समस्याओं का सामना किया है। इससे टेलीकॉम कंपनियों पर दबाव बनेगा कि वे अपनी सेवाओं में सुधार करें और यूजर्स को बेहतर अनुभव प्रदान करें।