आइलेट्स कोचिंग इंस्टिट्यूट का 3 माह के लिए लाइसेंस सस्पेंड

फेज 3बी2 के एससीएफ नंबर 31 की दूसरी और तीसरी मंजिल पर है यह कोचिंग सेंटर

आइलेट्स कोचिंग इंस्टिट्यूट का 3 माह के लिए लाइसेंस सस्पेंड
आइलेट्स कोचिंग इंस्टिट्यूट का 90 दिनों के लिए लाइसेंस सस्पेंड

मोहालीः पंजाब के मोहाली जिले में फेज 3बी 2 स्थित डाउन टाउन ओवरसीज नामक कंसल्टेंसी एंड कोचिंग इंस्टिट्यूट ऑफ आइलेट्स फर्म का लाइसेंस 90 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। पंजाब ट्रैवल्स प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट, 2012 के तहत यह कार्रवाई की गई है। मोहाली की एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट अमनिंदर कौर बराड़ ने आइलेट्स इंस्टिट्यूट के खिलाफ यह एक्शन लिया है। फेज 3बी2 के एससीएफ नंबर 31 की दूसरी और तीसरी मंजिल पर यह कोचिंग सेंटर है।

पहले नोटिस भी किया गया था जारी 

मोहाली की एडीसी ने बताया कि फर्म को कंसल्टेंसी एवं कोचिंग इंस्टिट्यूट ऑफ आइलेट्स के काम के लिए लाइसेंस जारी किया गया था। 13 नवंबर 2024 तक इसकी वैधता थी। इसके खिलाफ मिली शिकायत के बाद क्लाइंट्स की जानकारी और उनसे वसूली गई फीस की जानकारी मांगी गई थी। वहीं कहा गया था कि क्लाइंट्स को दी गई सर्विस की भी जानकारी प्रदान की जाए। काफी समय बीत जाने के बाद भी जानकारी न दिए जाने के चलते यह कार्रवाई की गई है। इससे पहले नोटिस भी जारी किया गया था।

3 महीने के लिए किया गया लाइसेंस सस्पेंड 

फर्म के खिलाफ मटौर थाने में पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। इसकी जानकारी मोहाली के एसएसपी ने डीसी दफ्तर के साथ शेयर की थी, जिसके बाद विभाग द्वारा कार्रवाई शुरू की गई। एडीसी ने कहा कि फर्म की ओर से पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट 2012 की धारा 6(1)(ई) की उल्लंघना की गई है। ऐसे में इसका लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड किया गया है। 

15 दिनों में स्पष्टीकरण देगी लाइसेंसी फर्म 

लाइसेंसी फर्म को अपना स्पष्टीकरण 15 दिनों में देने को कहा गया है। इसके लिए इसे नोटिस भी जारी किया गया है। पूछा गया है कि इसका लाइसेंस पूरी तरह रद्द क्यों न कर दिया जाए।