सिप्पी सिद्धू हत्याकांडः कोर्ट ने जज की बेटी कल्याणी को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा, जाने किस दिन होगी अब सुनवाई

राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज और वकील सुखमनप्रीत सिंह उर्फ सिप्पी सिद्धू की हत्यारोपी कल्याणी सिंह को मंगलवार को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उसे 14 दिन के न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

सिप्पी सिद्धू हत्याकांडः कोर्ट ने जज की बेटी कल्याणी को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा, जाने किस दिन होगी अब सुनवाई
सिप्पी सिद्धू हत्याकांडः कोर्ट ने जज की बेटी कल्याणी को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा, जाने किस दिन होगी अब सुनवाई

चंडीगढ़ः राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज और वकील सुखमनप्रीत सिंह उर्फ सिप्पी सिद्धू की हत्यारोपी कल्याणी सिंह को मंगलवार को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उसे 14 दिन के न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इस मामले की अब पांच जून को सुनवाई होगी। सीबीआई को कल्याणी का पहले चार और बाद में दो दिन का रिमांड मिला था। रिमांड खत्म होने पर उसे मंगलवार को अदालत में पेश किया गया। 

कल्याणी के वकील ने सीबीआई से मांगे केस के दस्तावेज 

मामले में कोर्ट में सुनवाई के दौरान कल्याणी के एडवोकेट सरतेज नरूला ने सीबीआई से इस केस से जुड़े सभी दस्तावेज देने की मांग की। उन्होंने सीबीआई की तरफ से 2020 में दायर की गई अनट्रेस रिपोर्ट की कॉपी भी मांगी। हालांकि सीबीआई के एडवोकेट ने कहा कि वह एक हत्या के आरोपी को कागज नहीं सौंप सकते। कल्याणी के वकील की मांग पर कोर्ट जल्द फैसला देगी।

चार्ज फ्रेम होने के बाद कल्याणी पर चलेगा ट्रायल 

मामले में अगर कल्याणी के अलावा किसी अन्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाती तो सीबीआई को 90 दिनों में उसके खिलाफ चालान पेश करना होगा। इस बीच अन्य आरोपी को पकड़ सप्लीमेंट्री चालान पेश किया जा सकता है। चार्ज फ्रेम होने के बाद कल्याणी पर ट्रायल चलेगा। हालांकि सीबीआई को अपना केस मजबूत करना होगा। सर्कमस्टांशियल एविडेंस के आधार पर सीबीआई केस को ज्यादा खींच नहीं पाएगी क्योंकि कल्याणी को शक का लाभ मिल सकता है। सीसीटीवी कैमरा फुटेज में भी क्लीयर नहीं है कि कल्याणी ही घटना के दौरान सेक्टर 27 में थी।

सीबीआई के पास नहीं है कल्याणी के मोबाइल की टावर लोकेशन

कल्याणी के मोबाइल की टावर लोकेशन भी सीबीआई के पास नहीं है। 7 सालों के लंबे अंतर के बाद हथियार की रिकवरी और गाड़ी बरामद करना भी सीबीआई के लिए आसान नहीं है। हालांकि सीबीआई का दावा है कि उनके पास नए सबूत लगे हैं। सूत्र किसी गाड़ी की रिकवरी की बात भी कर रहे हैं। वहीं एक संदिग्ध से पूछताछ भी सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने की है। इससे पहले सेक्टर 19 के मेंहदी वाले समेत 172 लोगों के बयानों के बावजूद कल्याणी के खिलाफ सीबीआई के पास मजबूत साक्ष्य नहीं था कि उसकी गिरफ्तारी कर सके। ऐसे में दिसंबर 2020 में अनट्रेस रिपोर्ट पेश की गई थी।

क्या है चीख का राज 

सिप्पी की जब सेक्टर 27 बी के पार्क में लगभग रात 9.30 बजे हत्या हुई तो 4 गोलियां चली थी। स्थानीय निवासी विक्रम नागपाल और विशाल नागपाल ने अपने घर 1001 नंबर से और 1015 से राजनबीर सिंह और उनकी पत्नी अमृता कौर ने गोलियां सुनने की आवाजें सुनी थी। इस दौरान 5'7 इंच का आदमी और लड़की चीख कर भागती हुई जाती दिखी थी। आदमी ने राजनबीर को पलट कर देखा था और दोनों कार में निकल गए। उनके बयानों के मुताबिक पहले दो गोलियां चली फिर दो और गोलियां चली। साथ ही लड़की ने चीख भी मारी थी। हत्या के इरादे से आए हमलावर अगर प्लानिंग के साथ आए हों तो चीख मारना अस्वाभविक भी प्रतीत होता है।

जस्टिस सबीना पहुंची थी चंडीगढ़!

सूत्रों की मानें तो 15 जून को कल्याणी की गिरफ्तारी के बाद जस्टिस सबीना छुट्‌टी लेकर चंडीगढ़ कल्याणी से मिलने पहुंची थी। वह तब हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की एक्टिंग चीफ जस्टिस थी। अब हाईकोर्ट को स्थाई जज मिल चुका है। सूत्र यह भी बताते हैं कि जस्टिस सबीना काफी सीनियर जज हैं और सुप्रीम कोर्ट जज तक बन सकती हैं। हालांकि जब वह एक्टिंग चीफ जस्टिस का पद संभाल रही थी तब करीब 7 साल बाद सीबीआई को कल्याणी के खिलाफ ठोस सबूत लग गया। इसका अभी तक सीबीआई ने खुल कर खुलासा नहीं किया है।