सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर ही किराया वसूला जाएं: आरटीओ

सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर ही किराया वसूला जाएं: आरटीओ

ऊना/सुशील पंडित: आरटीओ ऊना राजेश कौशल ने हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम, जिला के निजी बस आॅप्रेटर एवं अन्य राज्यों के बस आॅप्रेटर जोकि अपनी स्टेज़ कैरिज बसों का प्रचलन ऊना जिला में संचालित कर रहे हैं, का आहवान किया कि वह ऊना जिला में बसों का किराया यात्रियों से हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना 22/07/2020 के तहत वसूलना सुनिश्चित करें।

उन्होंने बताया कि तीन किलोमीटर तक न्यूनतम किराया 7 रूपये, पहाड़ी सड़क पर 2.19 रूपये प्रति किलोमीटर, समतल सड़क में 1.40 रूपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया वसूूली सूनिश्चित करें। डीलक्स बसों में समतल सड़क के लिए 1.71 रूपये और पहाड़ी सड़क पर 2.71 रूपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया लिया जाएगा। वोल्वो बसों में 3.42 रूपये प्रति किलोमीटर समतल रोड़ तथा 4.52 रूपये प्रति किलोमीटर पहाड़ी सड़क पर किराया वसूला जाएगा। इसके अलावा आरटीओ ने कहा कि सभी परमिट धारक टिकट बुक और टिकट मशीन में उपरोक्त दरों के साथ-साथ सभी सवारियों को यात्रा टिकट जारी करना भी सुनिश्चित करें।