पंजाबः 100 करोड़ मुआवजा के मामले में नगर निगम को एनजीटी से लगा बड़ा झटका
इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की योजना बना रहा निगम
लुधियानाः नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने लुधियाना नगर निगम को एक बार फिर बड़ा झटका दिया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अंतरिम मुआवजे के रूप में 100 करोड़ रुपये जमा करने के खिलाफ नगर निगम द्वारा दायर समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एनजीटी द्वारा समीक्षा याचिका खारिज होने के बाद अब धन की कमी से जूझ रही नगर निगम अब मामले को राज्य सरकार के समक्ष रखेगी।
बता दें कि ताजपुर रोड के पास डंप साइट के साथ एक झुग्गी में आग लगने की घटना में 7 लोगों की मौत के मामले में एनजीटी ने 25 जुलाई को निगम को लुधियाना के जिलाधिकारी के पास एक माह के भीतर अंतरिम मुआवजे के 100 करोड़ रुपए जमा करवाने के आदेश जारी किए थे। क्योंकि एनजीटी द्वारा गठित निगरानी समिति ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कि निगम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मानदंडों को सुनिश्चित करने में विफल रहा है।
जिससे करीब 30 लाख मीट्रिक टन पुराना कचरा डंप के किनारे जमा हो गया। एनजीटी के फैसले के बाद नगर निगम ने एनजीटी के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की थी जिसे खारिज कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि एनजीटी द्वारा निगम की समीक्षा याचिका खारिज होने के बाद अपर आयुक्त आदित्य ढेचलवाल ने कहा कि वह इस संबंध में राज्य सरकार के समक्ष मामला उठा रहे हैं। निगम इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की योजना बना रहा है।