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पंजाबः कोटकपूरा फायरिंग मामले में सुखबीर बादल, पूर्व DGP और परमराज उमरानंगल को लेकर हाईकोर्ट का आया बड़ा फैसला

फिरोजपुरः कोटकपूरा गोलीकांड में सुखबीर सिंह बादल को बड़ी राहत मिली है। मामले पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए अग्रिम जमानत मंजूर कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल, पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी, परमराज उमरानंगल सहित अन्य आरोपियों को अग्रिम जमानत दे दी है। इस मामले में जांच पूरी होने का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने सभी याचिकाकर्ताओं को यह लाभ दिया है। हाईकोर्ट ने आदेश में स्पष्ट किया की याचिकाकर्ता जांच में सहयोग करेंगे और किसी भी गवाह को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेंगे।

बता दें पहले से मिली हुई अंतरिम जमानत के आदेशों को हाईकोर्ट ने कंफर्म किया। इसके अलावा कोर्ट ने मामले की जांच में शामिल होते रहने के भी आदेश दिए हैं। वहीं सुखबीर सिंह बादल के साथ सुमेध सैनी, अमर सिंह चहल, चरणजीत शर्मा, परमराज उमरानंगल और सुखमंदर सिंह मान को भी हाईकोर्ट ने आज जमानत दे दी। इन सभी को हाईकोर्ट पहले ही राहत देते हुए अंतरिम जमानत दे चुका है।

पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने कहा था कि 2015 के इस मामले की जांच के लिए गठित दोनों जांच आयोग ने इस मामले में उनकी भूमिका का कहीं भी जिक्र नहीं किया था, बावजूद इसके 2018 में उन्हें इस मामले में नामजद कर लिया गया। जबकि इस मामले में चालान भी पेश किया जा चुका है। हाईकोर्ट ने 21 मार्च को उन्हें इस मामले में अंतरिम जमानत दे दी थी। आज हाईकोर्ट ने उनकी जमानत को कंफर्म कर दिया है।

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